स्वतंत्र समय, नई दिल्ली
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप-मर्डर केस ( Kolkata case ) में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने तीन मुद्दों -सीबीआई जांच रिपोर्ट, डॉक्टरों की हड़ताल और सीआईएसएफ जवानों की सुविधाओं पर सुनवाई की। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में कई बातें सामने आईं।
Kolkata case के मिसिंग दस्तावेज पेश करने राज्य सरकार को आदेश
रेप-मर्डर केस ( Kolkata case ) में कोर्ट ने कहा-एफआईआर में 14 घंटे की देरी हुई है। वहीं कुछ जरूरी दस्तावेज भी गायब हैं। ऐसे में मामला गड़बड़ लगता है। कोर्ट ने राज्य सरकार को मिसिंग डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। वहीं हड़ताल को लेकर कोर्ट ने डॉक्टरों से तुरंत काम पर लौटने को कहा है। सीजेआई ने कहा-अगर मंगलवार शाम 5 बजे तक डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं लौटें तो उनके खिलाफ राज्य सरकार को कार्रवाई करने से नहीं रोका जा सकता। डॉक्टरों का पेशा ही मरीजों की सेवा करना है। उधर, सीआईएसएफ जवानों की सुविधाओं पर कोर्ट ने राज्य के गृह सचिव को आदेश दिया कि सभी जवानों को रहने के लिए घर मुहैया कराया जाए। ये जवान अस्पताल की सुरक्षा के लिए आए हैं। उनको अतिरिक्त सुरक्षा उपकरण भी दिए जाएं। केस की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।