MP में लाड़ली लक्ष्मी योजना बनी ढाल, 16 साल की लड़की का रुका ‘बाल विवाह’

रीवा : हाल ही में मध्यप्रदेश में बाल विवाह को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। जिसे जानकर सभी हैरत में है। दरअसल एमपी के रीवा जिले में एक 16 साल की लड़की का बाल विवाह रोकने का मामला सामने आया है। हैरत की बात तो ये है कि इस नाबालिग लड़की के विवाह को रोकने में लाडली लक्ष्मी योजना का सर्टिफिकेट ढाल बना। इसी सर्टिफिकेट के जरिए नाबालिग बेटी का विवाह रोका गया।

16 साल की बेटी का रूका बाल विवाह

सूत्रो के अनुसार बताया जा रहा है कि रीवा जिले के जवा थाना इलाके के एक परिवार ने अपनी बेटी का विवाह चकघाट के चंदई गांव मे रहने वाले एक 22 साल के युवक के साथ तय कर दिया था। इनकी शादी की तैयारियां भी जोरो-शोरो से चल रही थी। तभी एक सतर्क नागरिक की शिकायत ने, लाड़ली लक्ष्मी योजना के दस्तावेजो के सबूतो से 16 साल की बेटी का बाल विवाह रोक लिया गया।

लाड़ली लक्ष्मी योजना के दस्तावेजो पाई गई कम उम्र 

शादी की सभी रस्में लगभग पूरी हो चुकी थी और 27 मई 2025 को बारात आने वाली थी। विवाह के घर में सभी मेहमान आ चुके थे और पांडाल भी सजा हुआ था। ऐसे में एक जागरुक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत की। तभी मौके पर पहुंचकर महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस की टीम ने 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का बाल विवाह रुकवाया। साथ ही अधिकारियो ने लड़की के परिजनो को बाल विवाह नहीं होने देने पर समझाइश दी।

आपको बता दें कि शिकायत की पुष्टि लड़की के लाड़ली लक्ष्मी योजना के दस्तावेजो से हुई। सर्टिफिकेट में उसकी उम्र 16 साल 5 महीने पाई गई। उसकी जन्मतिथी 5 दिसंबर 2008 दर्ज थी। तभी मौके पर पहुंचकर पुलिस ने लड़की के परिजनो को विवाह की वैधानिक उम्र पूरी होने से पहले शादी न करने की चेतावनी भी दी।