लाखों पेंशनर्स को मिली बड़ी राहत, अब अक्टूबर में जमा कर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र, जानें करें कैसे सबमिट

जिन लोगों को केंद्र सरकार या अन्य माध्यम से पेंशन मिलती है, उन्हें 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) जमा करना आवश्यक है ताकि उनकी पेंशन की सेवाएं निरंतर जारी रह सकें। केंद्र सरकार ने लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ी एक नई सुविधा शुरू की है, जिसका लाभ केवल 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनर्स उठा सकते हैं। ये बुजुर्ग 1 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।

अन्य पेंशनभोगियों के लिए यह प्रक्रिया 1 नवंबर 2024 से शुरू होगी और यह 30 नवंबर 2024 तक जारी रहेगी। इस नई सुविधा के माध्यम से बुजुर्ग पेंशनर्स को अपनी पेंशन की प्रक्रिया में आसानी होगी। यदि कोई पेंशनर 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करता है, तो उसकी पेंशन दिसंबर से रुक जाएगी। हालांकि, बाद में लाइफ सर्टिफिकेट जमा होने पर बकाया राशि के साथ पूरी पेंशन की राशि उनके खाते में आ जाती है।

यदि जीवन प्रमाण पत्र 3 वर्ष या उससे अधिक समय तक जमा नहीं होता है, तो पेंशन की सुविधा पुनः शुरू करवाने के लिए अधिकारियों की मंजूरी आवश्यक होती है। यह प्रक्रिया पेंशनरों के लिए थोड़ी जटिल हो सकती है, इसलिए उन्हें समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा करना बेहद जरूरी है। जीवन प्रमाण पत्र पेंशनभोगियों के लिए एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल प्रमाणपत्र है, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य शासकीय संस्थानों के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

बुजुर्गों के लिए बार-बार बैंक या पेंशन विभाग जाना मुश्किल हो सकता है, इसलिए सरकार ने लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा शुरू की है। पेंशनर्स अब जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल या जीवन प्रमाण पत्र ऐप के माध्यम से इसे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इस सुविधा से उन्हें समय और प्रयास की बचत होती है, जिससे पेंशन की प्रक्रिया सरल और सुगम बन जाती है।