खेडीपुरा हत्याकांड में दोषियों को सुनायी आजीवन कारावास की सजा

पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की जघंन्य हत्या को दिया था अंजाम

शाहरुख बाबा/हरदा -शहर के बहुचर्चित खेड़ीपुरा हत्याकांड के मामले में न्यायालय ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं। मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता शेख अशफाक ने बताया कि जघंन्य हत्या के आरोपी इरफान शेख पिता शब्बीर शेख एवं तब्बुसम खान उर्फ पिंकी को विशेष न्यायालय ने आजीवन की सजा सुनाई हैं।

अधिवक्ता शेख अशफाक ने बताया 18/06/2021 को रात करीब 2 से 6 बजे के बीच आरोपी इरफान अपनी प्रेमिका पिंकी के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। सिविल लाइन पुलिस थाने में अपराध क्रमांक 220/2021 धारा धारा 302, 450, 201, 34 का मामला दर्ज कर विवेचना शुरु की गई। पुलिस ने मामले में जांच में पाया कि इरफान ने पिंकी के साथ मिलकर हथौड़ी से मृतक के सिर पर चार बार किए थे।

इसके अलावा पुलिस द्वारा मोबाइल का डाटा भी खंगाला गया तथा अन्य बिंदुओं पर भी जांच की गई। इसके बाद मामला न्यायालय पहुंचा और शासकीय अधिवक्ता संजय गौर के साथ फरियादी मृतक आमीर पक्ष ने प्रकरण में पैरवी करने के लिए अपनी ओर से निजी अधिवक्ता शेख अशफाक को नियुक्त किया। प्रकरण में अधिवक्ता शेख अशफाक ने अभियोजन को सहयोग किया।

प्रकरण में न्यायालय के समक्ष 16 साक्षियों के कथन अंकित कराए गए। जिसमें महत्वपूर्ण चश्मदीद गवाह के रुप में मृतक आमीर का लड़का हसान था। जिसने घटना वाली रात को स्वंय ने अपनी आंखों से अपने पिता की हत्या कारित करते हुए आरोपी इरफान तथा अपनी मां तब्बसुम को देखा था। मृतक का पोस्ट मार्टम करने वाले डॉक्टर राजेश सतीजा ने भी हत्या कारित होने का समर्थन किया गया।

प्रकरण में साक्षियों की गवाह के उपरांत न्यायाधीश अनुप त्रिपाठी द्वारा 11/03/2023 को आरोपीगणों को धारा 302 में आजीवन सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया। धारा 201 में 5 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही न्यायालय द्वारा मृतक के अवयस्क बच्चों 157ए(3) पीड़ित प्रतिकर दिलाए जाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुसंशित किया। उक्त प्रकरण में अभियोजन को पूर्ण रुप से सहयोग करते हुए शेख अशफाक द्वारा जानकारी दी गई हैं।