Lok Sabha Elections: नॉमिनेशन के लिए 24 हजार की चिल्लर लेकर पहुंचा प्रत्याशी

स्वतंत्र समय, भोपाल

भोपाल लोकसभा चुनाव ( Lok Sabha Elections ) सीट के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया 19 अप्रैल तक चलेगी। दो दिन की छुट्टी के बाद सोमवार को मानव समाधान पार्टी के प्रत्याशी संजय सरोज पांच बोरियों में करीब 24000 रुपये की चिल्लर लेकर अपना नॉमिनेशन करने पहुंचे। इसके बाद नॉमिनेशन में लगे कर्मचारियों की परेशानी बढ़ गई। भोपाल में पहले भी एक प्रत्याशी 12 अप्रैल को 6 हजार रुपये की चिल्लर लेकर लेकर अपना पर्चा भरने पहुंचे थे। मानव समाधान पार्टी के प्रत्याशी संजय सरोज ने बताया कि वे भोपाल सूखी सेवनिया और करोंद क्षेत्र में पिछले कई सालों से रिक्शा चलाते हैं और उनके छोटे भाई जूस की दुकान चलाते हैं। कोविड काल से उन्हें मिलने वाले चिल्लर को बोरियों में इक_ा करते रहे और अब जब उनको मानव समाधान पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया तो उन्होंने इक_ा किया गए चिल्लर को लेकर नामांकन फॉर्म खरीदने पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि कई जगह चिल्लर लोग नहीं लेते इसलिए वे लगातार इसको अपने घर में और बोरियों में भर के रखते रहे। उन्होंने बताया कि चिल्लर गिनने में तीन घंटे से ज्यादा का समय लगा।

Lok Sabha Elections के लिए भोपाल में अभी तक बिके 22 फॉर्म

अधिकारियों के मुताबिक लोकसभा चुनाव ( Lok Sabha Elections ) में भोपाल संसदीय क्षेत्र के अभी तक 22 फॉर्म बिक चुके हैं। दो नामांकन दाखिल हुए हैं। सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक कलेक्टोरेट में नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह नामांकन ले रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के चलते कलेक्टोरेट के 100 मीटर के दायरे में बेरिकेडिंग की गई है। 40 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और जवान तैनात किए गए हैं। गौरतलब है कि भोपाल में 12 अप्रैल से नामांकन भरे जाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। पहले दिन कैंडिडेट मुदित भटनागर ने पहला नामांकन दाखिल किया था। उन्होंने 25 हजार रुपये की राशि में 6 हजार रुपये की चिल्लर जमा की थी। इनमें एक, दो, पांच और दस रुपए की चिल्लर शामिल थे। इसे गिनने में 5 कर्मचारियों को एक घंटा का समय लगा था।

कैंडिडेट समेत 5 लोग कर सकेंगे प्रवेश

नामांकन दाखिल करने के दौरान कैंडिडेट को अधिकतम 3 वाहन एवं अभ्यर्थी सहित अधिकतम 5 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। मतदान के दिन कैंडिडेट, उसके इलेक्शन एजेंट और कैंडिडेट के इलेक्शन एजेंट, वर्कर या पार्टी वर्कर को संपूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक-एक वाहन की अनुमति रहेगी।सभी वाहनों की अनुमति लेकर अनुमति पत्र/पास वाहन की विंड स्क्रीन पर मूलत: प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।रैली के लिए किराए पर लिए गए व्यावसायिक वाहनों के लिए सभी खर्च प्रचार व्यय लेखे में शामिल किया जाएगा। कैंडिडेट द्वारा भाग ली गई रैली, प्रदर्शित फोटो, मंच साझा करने आदि पर किए गए सभी व्यय भी प्रचार व्यय लेखे में जोड़े जाएंगे।