Lok Sabha Elections : पोलिंग बूथ के आसपास धारा 144 लागू, नारेबाजी और जुलूस पर भी पाबंदी

स्वतंत्र समय, भोपाल

लोकसभा चुनाव ( Lok Sabha Elections ) के चलते भोपाल के कुल 2034 पोलिंग बूथ के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने इसके आदेश जारी किए हैं। बूथ के 200 मीटर के दायरे में 5 या इससे अधिक लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। नारेबाजी और जुलूस निकालने पर भी पाबंदी रहेगी। भोपाल लोकसभा सीट पर 7 मई को वोटिंग होगी। भोपाल में कुल 2034 मतदान केंद्र हैं। इनमें से संवेदनशील केंद्र 464 है, जबकि अति संवेदनशील केंद्रों की संख्या 46 है। सुरक्षा के लिहाज से इन केंद्रों पर धारा 144 भी लागू कर दी गई है। यह रहेगी पाबंदी

वोटिंग के दौरान सीसीटीवी कैमरे लगेंगे

लोकसभा चुनाव ( Lok Sabha Elections ) में वोटिंग के दौरान भोपाल के 75 फीसदी यानी, डेढ़ हजार से ज्यादा पोलिंग बूथ की तीसरी आंख से भी नजर रखी जाएगी। यहां पर ष्टष्टञ्जङ्क कैमरे लगेंगे। जिसकी वेब कास्टिंग होगी और अफसर कंट्रोल पर बैठकर हर स्थिति पर नजर रख सकेंगे। वहीं, कुल 510 बूथ ऐसे हैं, जो संवेदनशील और अति संवेदनशील की कैटेगिरी में है। इन पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा।

5 मई तक जिला छोड़ना होगा बाहरी लोगों को

मतदान के 48 घंटे पूर्व यानी, 5 मई की शाम 6 बजे से मतदान समाप्ति तक किसी भी प्रकार से किया जाने वाला चुनाव प्रचार, रैली, ध्वनि विस्तारक यंत्र, नुक्कड़ सभाएं एवं आम सभाएं प्रतिबंधित हो जाएगी। उक्त चुनाव प्रचार प्रतिबंधित अवधि में राजनीतिक कार्यकर्ता, पार्टी कार्यकर्ता, जुलूस कार्यकर्ता, अभियान कार्यकर्ताओं आदि की उपस्थिति जो निर्वाचन क्षेत्र से बाहर से लाए गए हैं और जो यहां के मतदाता नहीं है, उन्हें बाहर जाना होगा। इस संबंध में उनके लिए आदेश जारी किए गए हैं।