स्वतंत्र समय, सारंगपुर
एक महिला जिसकी उम्र 31 साल निवासी ग्राम इकलेरा थाना तलेन जिला राजगढ हाल मुकाम शुजालपुर जिला शाजापुर मैं उक्त पते पर रहती हे तथा एक स्कूल शुजालपुर में कक्षा 01 से 08 तक के बच्चो को ईवीएस, कम्प्यूटर एवं सामाजिक विज्ञान पढ़ाती हे। वर्तमान में में शुजालपुर में किराये से रहती हे। जिसकी शादी करीचन 11 साल पहले राजगड में होना भी बताया गया हे।उसके पति के दो बच्चे हैं एक लडक़ा उम्र 13 साल व एक लडकी उम्र 08 माल है। महिला ने बताया की मेरे पति व मेरे बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगडा होता था इसलिए हम 06 साल पहले अलग अलग हो गये है।मै पिछले 07 माह से शुजालपुर में रहकर अपनी बच्चा बच्ची को पढ़ा रही हूं। 03 साल पहले जब में इकलेरा से तलेन में कम्प्युटर सीखने महामाया बस,से जो इकलेरा से इंदौर तरफ चलती है उस बस से प्रतिदिन तलेन आना जाना करती थी, उसी समय मेरी पहचान महामाया के बस ड्रायवर से हुई जिसने उस समय अपना नाम सतीश बताया था। फिर मेरी सतीश से फोन पर एवं आमने सामने बातचीत होने लगी थी एवं हम दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। 07 माह पहले जब मैं भुजालपुर में किराये के मकान में रहने लगी तो सतीश ने मुझसे कहा वह मुझसे शादी करना चाहता है। उसके बाद सतीश मेरे शुजालपुर वाले किराये के कमरे पर आया एवं मुझे शादी का झासा देकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाये इसके बाद कई बार सतीश मेरे किराये के कमरे पर आता जाता रहता था एवं उसने मेरे साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाये। करीबन 06 दिन पहले मैंने कहा कि चलो कोर्ट में चलकर शादी करो तो सतीश ने मुझ से कहा कि तुम अपना आधार कार्ड व फोटो दे दो मैं कोर्ट में जाकर कोर्ट मेरिज के लिए वकील से बात करता हूं उसके बाद 05 दिन पहले कोर्ट से मुझे किसी वकील ने फोन करके पूछा कि जिस लडक़े से आप कोर्ट मैरिज करना चाहती हो उसका नाम इरफान अंसारी है उससे शादी करने के लिये आप तैयार हैं, तो मैंने सतीश को फोन किया और यह बात बताई कि तुम्हारा नाम इरफान है क्या तो उसने बताया कि हां मेरा नाम इरफान पिता हवीव अंसारी नि, सारंगपुर है और मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। तब मुझे पता चला जिसने मुझे अपना नाम सतीश बताया था वह असल में हिन्दू न होकर इरफान अंसारी जाति मुसलमान निवासी सारंगपुर का है । इसके बाद मेरे साथ हुए धोखे के बारे में मैंने अपने भाई और गांव के दो लडको बताई। हम लोग थाना तलेन मैं लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए उपस्थित हुवे। जहां तलेन थाने में जीरो की कायमी कर शुजालपुर मंडी थाना भेजी गई है।
सुत्रो की मानें तो इरफान अंसारी को शुजालपुर मंडी थाना पुलिस अपराध क्रमांक 0/24 भारतीय दांड विधान धारा366,376,376(2एन)भादवि 3/5 म,प्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 तहत दर्ज कर शुजालपुर मंडी थाना पुलिस ने किया गिरफतार।
नगर में जनचर्चा का विषय बना हुआ है कि सारंगपुर के इरफान अंसारी के परिवार में कुछ माह पहले 376 के मामले में एक और व्यक्ति को जेल की हवा खाना पड़ी है वही अपने बेस कीमती मकान को भी तुड़वाना पड़ा अब फिर इस परिवार ने एक और कारनामा कर दिखाया जो सारंगपुर में जन चर्चा का विषय बना हुआ है।
इनका कहना है…
चार-पांच दिन पहले महिला द्वारा आवेदन पत्र पर जीरो की कायमी कर शुजालपुर मंडी थाना प्रकरण भेजा गया है।
रामवीर सिंह परिहार
थाना प्रभारी तलेन