मध्यप्रदेश में अब 90 एमएल बॉटल में मिलेगी देसी liquor

स्वतंत्र समय, भोपाल

एमपी की मोहन कैबिनेट ने एक अप्रैल से लागू होने वाली नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। इसमें शराब ( liquor ) दुकानों के आवंटन मूल्य में 20 फीसदी की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। वहीं देसी शराब को 90 और 180 एमएल की बॉटल में बेचा जाएगा।

liquor दुकानों का 20 फीसदी ज्यादा में आवंटन

नई आबकारी नीति में कहा है कि शराब ( liquor ) दुकानों के चालू वित्त वर्ष के मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि वर्ष 2025-26 में करके ही आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी। सबसे पहले नवीनीकरण के जरिए दुकानें आवंटित होंगी। इसके लिए 80 प्रतिशत या अधिक राशि जमा करने पर ही नवीनीकरण की अनुमति दी जाएगी। फिर लाटरी के जरिए और इसके बाद ई टेंडर के माध्यम से शराब दुकानों का ठेका दिया जाएगा। विदेशी शराब वेयर हाउस की सप्लाई व्यवस्था का ऑटोमेशन किया जाएगा और वेयरहाउस के स्मार्ट वेयर हाउस में परिवर्तित किया जाएगा। विदेशी शराब की ड्यूटी दरों को ईडीपी आधारित एड वेलोरेम किया जाएगा। वहीं शराब के कारोबार में धोखाधड़ी रोकने अब सिर्फ ई-चालान और ई-बैंक गारंटी ही मान्य की जाएगी। साधारण बैंक गारंटी और एफडी मंजूर नहीं होगी।

शराब दुकानों में पीओएस मशीनें लगेंगी

आबकारी नीति में कहा है कि सभी शराब दुकानों पर पीओएस (पाइंट आफ सेल) मशीनें लगाई जाएगी। इसी से सप्लाई और बिलिंग होगी। दुकानों में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू किया जाएगा। अवैध शराब की बिक्री रोकने देसी शराब में कम तेजी की 60 डिग्री नई श्रेणी प्रारंभ की जाएगी। देसी शराब 180 एमएल और 90 एमएल की बोतलों में बिकेगी। 180 एमएल की केपिसिटी में टेट्रा पैक भी शुरू किया जाएगा।