मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र 2024: भवन – आसपास के इलाके में धारा 144 लागू, भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, ना ही कोई सभा, या धरना प्रदर्शन 

भोपाल: मध्य प्रदेश के विधानसभा के सत्र के दौरान सुरक्षा के उच्च स्तर को ध्यान में रखते हुए, पुलिस ने विधानसभा भवन और उसके आसपास धारा 144 लागू कर दी है। विधानसभा सत्र कल 7 से 19 फरवरी तक चलेगा, और इस अवधि के दौरान इस प्रतिबंध का पालन किया जाएगा।

बता दे कि, धारा 144 के तहत, विधानसभा के आसपास कोई भी भीड़ इकट्ठा नहीं होगी और ना ही कोई सभा, रैली, या धरना प्रदर्शन किया जा सकेगा। इस प्रतिबंध के अलावा, 5 किलोमीटर के दायरे में भी किसी भी प्रकार का जनसमूह नहीं होने दिया जाएगा।

भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र ने विधानसभा के आसपास के क्षेत्रों में धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य विधानसभा के सत्र के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, ताकि किसी भी प्रकार की अनियंत्रित घटना ना हो।

धारा 144 को समझे

धारा 144 का प्रयोग सामाजिक असुरक्षा, विशेष रूप से आंतरिक सुरक्षा के प्रसंग में किया जाता है। यह किसी संगठित या अनुशासित गतिविधि के दौरान हिंसा, दंगे, या अव्यवस्था को रोकने के लिए भी लागू किया जा सकता है। इसका उल्लंघन करने पर अधिकारियों को व्यवस्थाओं को स्थापित करने और स्थिति को नियंत्रित करने का अधिकार होता है, जिससे सामाजिक सुरक्षा बनी रहे। यह धारा सामाजिक सहायता को भी संबोधित कर सकती है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि लोगों की सुरक्षा और सुरक्षा के अधिकार प्राथमिकता हैं।