स्वतंत्र समय, भोपाल
प्रदेश में अब एक ऐसा घोटाला सामने आया है, जिसमें एक्सपारी डेट के कारण छत्तीसगढ़ से वापस भेजी गई बीयर ( beer ) को बाजार में खपाने की बात सामने आई है, सोम कंपनी की इस 13 करोड़ रुपए की एक्सपायरी डेट की बीयर बाजार में खपा दी गई। इस पूरे मामले को दबाने के लिए आबकारी विभाग ने रिकार्ड में बीयर नष्ट करना बता दिया। बकायदा इसका प्रेस नोट भी जारी किया गया।
beer 50 ट्रकों में भरकर सीजी भेजी थी
दरअसल, मप्र से सोम कंपनी की हंटर बीयर ( beer ) 50 ट्रक भरकर छत्तीसगढ़ भेजी गई थी। कुल 55 हजार 90 पेटी बीयर एक्सपायर होने की वजह से इसे सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश वापस भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ से प्रदेश बीयर लाने के लिए आबकारी आयुक्त से पूर्व अनुमति भी नहीं ली गई और मप्र की शराब दुकानों से बीयर विक्रय कर दी गई। यह जानकारी बाहर न जाएं इसके डर से आबकारी विभाग के रायसेन के प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी ने नष्टीकरण की प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि इस बीयर को 21 जनवरी 2025 को नष्ट कर दिया गया। बीयर वापस लाने के चार माह बाद एक दिन में कुछ घंटे के भीतर लगभग 55 हजार 90 पेटी यानी करीब 50 ट्रक बियर का नष्ट करना बताया गया, जो की संभव नहीं है। इस मामले की जानकारी जब आबकारी आयुक्त को लगी तो उन्होंने सितंबर 2024 में ही रायसेन के प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। लेकिन इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नही की गई।
गड़बड़ी का मामला जांच का विषय?
आबकारी एक्ट में निर्यात बीयर वापस लाने का कोई प्रावधान नहीं है, ना ही वापस भेजे जाने का, आयात का प्रावधान है। मध्य प्रदेश से निर्यात की गई बीयर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर 22055 पेटी और रायपुर 32035 पेटी कुल 53090 पेटी बीयर सोम डिस्टलरी में किसकी सक्षम अनुमति से प्राप्त की गई, या तस्करी करके लाई गई? लाने का भाड़ा किसने दिया? वाहन कौन से थे, बिना सक्षम अनुमति प्राप्त किए इतनी बड़ी संख्या में बीयर डिस्टलरी के अंदर प्रवेश कैसे करवा दी गई? यह तमाम सवाल आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठाते हैं। आबकारी आयुक्त कर रहे दागी अधिकारी का बचावआबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल का कहना है कि बिना अनुमति छत्तीसगढ़ से शराब की पेटियां वापस लाने पर रायसेन के प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी को नोटिस जारी किया गया था। लेकिन बीयर के नष्ट करने की प्रक्रिया पर उन्होंने मौन साध लिया। उन्होंने कहा कि संबंधित ने इस बीयर के नष्टीकरण की अनुमति मांगी थी जो दी गई थी। नष्ट करने की रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर जो तथ्य है वह स्पष्ट हैंं।
आबकारी आयुक्त कर रहे दागी का बचाव
आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल का कहना है कि बिना अनुमति छत्तीसगढ़ से शराब की पेटियां वापस लाने पर रायसेन के प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी को नोटिस जारी किया गया था। लेकिन बीयर के नष्ट करने की प्रक्रिया पर उन्होंने मौन साध लिया। उन्होंने कहा कि संबंधित ने इस बीयर के नष्टीकरण की अनुमति मांगी थी जो दी गई थी। नष्ट करने की रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर जो तथ्य है वह स्पष्ट हैंं।
13 करोड़ की नष्ट बीयर की कीमत बताई चार करोड़
आबकारी विभाग ने प्रेस नोट में नष्ट की गई बियर की कीमत चार करोड़ 20 लाख के लगभग बताई। जबकि वास्तविक कीमत 13 करोड़ 22 लाख रुपए से अधिक है। सोम की हंटर ब्रांड बियर की मार्केट वैल्यू 220 रुपए प्रति बोतल के करीब है। यदि औसत एक बोतल की कीमत 200 रुपए भी मान ली जाए तो एक पेटी में 12 गुणित 200-2400 रुपए इस तरह 55,090 पेटी शराब की कीमत 55090 गुणित 2400 बराबर 13.22 करोड़ रुपए से अधिक होती है। विभाग ने जानबूझकर नष्टीकरण की गई बियर की कीमत को आधे से भी कम दिखाया।