मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बिजली बिलों में सरचार्ज माफी की योजना, जो पहले समाप्त होने वाली थी, उसकी समय सीमा अब बढ़ा दी गई है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने घोषणा की है कि उपभोक्ता अब 31 जनवरी 2024 तक इस छूट का लाभ उठा सकते हैं।
यह निर्णय उन उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो किसी कारणवश अपने बिजली बिलों का भुगतान समय पर नहीं कर पाए थे और उन पर भारी सरचार्ज लग गया था। सरकार के इस कदम का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को बकाया राशि चुकाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा लाभ
ऊर्जा मंत्री ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। जिन उपभोक्ताओं के बिल लंबे समय से लंबित हैं, वे सरचार्ज में छूट प्राप्त कर केवल मूल राशि का भुगतान कर सकते हैं। इससे न केवल उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि बिजली वितरण कंपनियों की वसूली में भी सुधार आने की उम्मीद है।
विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी बिजली वितरण कंपनियों को इस बढ़ी हुई समय सीमा का प्रचार-प्रसार करने के लिए कहा गया है ताकि अंतिम व्यक्ति तक इसकी जानकारी पहुंच सके।
कैंप लगाकर किया जाएगा समाधान
सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे अलग-अलग क्षेत्रों में विशेष शिविर (कैंप) आयोजित करें। इन शिविरों में उपभोक्ता मौके पर ही अपने बिलों में सुधार करवा सकेंगे और सरचार्ज माफी योजना का लाभ लेते हुए भुगतान कर सकेंगे। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उपभोक्ताओं को कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें।
योजना का मुख्य उद्देश्य
इस योजना को बढ़ाने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य राजस्व वसूली में तेजी लाना और उपभोक्ताओं को कानूनी पचड़ों से बचाना है। अक्सर सरचार्ज बढ़ने के कारण बिल की राशि बहुत अधिक हो जाती है, जिससे उपभोक्ता भुगतान करने में असमर्थ हो जाते हैं। इस छूट के माध्यम से एकमुश्त समाधान का रास्ता आसान हो जाता है।
गौरतलब है कि इससे पहले भी सरकार ने उपभोक्ताओं की मांग को देखते हुए समय-समय पर राहत दी है। अब 31 जनवरी तक की मोहलत मिलने से उन लोगों को एक और अवसर मिला है जो पिछली तारीख तक अपना पंजीकरण या भुगतान नहीं कर पाए थे।