2006 Train Blasts: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को 2006 के मुंबई ट्रेन बम विस्फोट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा सभी 12 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले पर गहरा आघात व्यक्त किया। उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। फडणवीस ने कहा, “बॉम्बे हाई कोर्ट का यह फैसला बहुत ही चौंकाने वाला है, और हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।”
इससे पहले, सोमवार को हाई कोर्ट ने 11 जुलाई 2006 को हुए सिलसिलेवार ट्रेन विस्फोटों में शामिल होने के लिए 2006 में गिरफ्तार किए गए 12 व्यक्तियों को बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि ये आरोपी प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) से जुड़े थे।
वर्ष 2015 में निचली अदालत ने इस मामले में पांच आरोपियों को मौत की सजा और सात अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि, जस्टिस अनिल किलोर और श्याम चांदक की विशेष पीठ ने टिप्पणी की कि “अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे मामले को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है।”
11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में शाम के व्यस्त समय के दौरान सिलसिलेवार शक्तिशाली विस्फोट हुए थे। 11 मिनट के अंतराल में फर्स्ट-क्लास डिब्बों में सात विस्फोटों ने 189 लोगों की जान ले ली और कई अन्य को घायल कर दिया।
बिहार के कमाल अंसारी, मुंबई के मोहम्मद फैसल अताउर रहमान शेख, ठाणे के एहतेसाम कुतबुद्दीन सिद्दीकी, सिकंदराबाद के नवेद हुसैन खान और महाराष्ट्र के जलगांव के आसिफ खान को बम रखने का दोषी पाया गया था और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। कानून के अनुसार, निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा को लागू करने से पहले हाई कोर्ट से इसकी पुष्टि करवाना अनिवार्य था।
2015 में महाराष्ट्र सरकार ने इस पुष्टि के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था। उसी समय, पांच दोषियों ने भी विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए अपील दायर की थी। इस बीच, 2021 में एक आरोपी की कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई।
हाई कोर्ट के इस फैसले ने न केवल 2006 के मुंबई बम विस्फोटों के पीड़ितों के परिवारों को झटका दिया है, बल्कि न्याय प्रणाली और आतंकवाद से निपटने की रणनीति पर भी सवाल उठाए हैं। फडणवीस के नेतृत्व में राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले जाकर पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाने की तैयारी में है।