GST में हुआ बड़ा बदलाव, 22 सितंबर से नई दरें होगी लागू, सांची डेयरी उत्पादों की कीमतों में राहत

मध्यप्रदेश में 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू होने जा रही हैं। इस बदलाव का सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा और खासकर डेयरी उत्पादों की कीमतों में कमी आएगी। एमपी स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड (MPCDF) ने घी, पनीर, टेबल बटर और आइसक्रीम की नई कीमतों की घोषणा कर दी है।

सांची पनीर पर टैक्स हटाया गया

एमपीसीडीएफ के प्रबंध निदेशक डॉ. संजय गोवानी ने बताया कि सांची पनीर पर अब जीएसटी पूरी तरह से हटा दिया गया है। पहले एक किलो पनीर पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाकर कीमत 380 रुपए थी। नई दरों के लागू होने के बाद पनीर की कीमत घटकर 362 रुपए हो जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को प्रति किलो 18 रुपए की सीधी राहत मिलेगी।

घी पर 5 प्रतिशत की कमी

सांची घी पर भी नई जीएसटी दर लागू होगी। फिलहाल एक किलो घी की कीमत 12 प्रतिशत जीएसटी सहित 630 रुपए थी। जीएसटी में पांच प्रतिशत की कटौती के बाद अब एक किलो घी 590 रुपए में उपलब्ध होगा। इस बदलाव से उपभोक्ता को हर किलो पर 40 रुपए की बचत होगी।

टेबल बटर और आइसक्रीम की कीमतों में भी कमी

घी और पनीर के अलावा सांची टेबल बटर और आइसक्रीम की कीमतें भी घटाई गई हैं। टेबल बटर पर जीएसटी में सात प्रतिशत और आइसक्रीम पर 13 प्रतिशत की कटौती हुई है। नई दरें लागू होने के बाद उपभोक्ता इन उत्पादों को पहले की तुलना में सस्ते दामों में खरीद सकेंगे।

केंद्र सरकार ने जीएसटी ढांचे में बदलाव किया

हाल ही में केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव किया है, जो 22 सितंबर से लागू होगा। चार अलग-अलग दरें घटाकर केवल दो दरें लागू की गई हैं: 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत। इसके अलावा कई जरूरी वस्तुएं टैक्स मुक्त कर दी गई हैं, जबकि लग्जरी प्रोडक्ट्स और तंबाकू पर टैक्स बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया गया है।

नई जीएसटी दरों के तहत प्रमुख वस्तुएं

• रोजमर्रा का सामान: साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट – पहले 18%, अब 5%
• डेयरी उत्पाद: घी, मक्खन – पहले 12%, अब 5%
• पैक्ड फूड: नूडल्स, नमकीन – पहले 12%, अब 5%
• किचन आइटम्स: बर्तन – पहले 12%, अब 5%
• बच्चों के उत्पाद: बोतलें, नैपकिन, डायपर – पहले 12%, अब 5%
• घरेलू उपकरण: सिलाई मशीन – पहले 12%, अब 5%