स्वतंत्र समय, नई दिल्ली
शराब नीति मामले में 17 माह से जेल में बंद आप नेता मनीष सिसोदिया ( Manish Sisodia ) को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। शुक्रवार को मामले में सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने और गवाहों को प्रभावित न करने का निर्देश दिया है।
17 महीने की जेल Manish Sisodia काट चुके हैं
मनीष सिसोदिया ( Manish Sisodia ) के वकील ऋषिकेश कुमार ने बताया कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 17 महीने की जेल मनीष सिसोदिया काट चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसा ईडी ने कहा था कि ये ट्रायल 6-8 महीने में खत्म हो जाएगा, वो होता नहीं दिख रहा। ईडी का आरोप खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने ट्रायल में देरी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दी है। ये ऐतिहासिक फैसला है।
ईडी एक रुपया भी बरामद नहीं कर सकी
मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर आप नेता संजय सिंह ने कहा-ये आप और दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है। अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के लिए न्याय का रास्ता जल्द ही खुलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा का मकसद केवल एक है, विपक्ष के नेताओं को पकड़ कर जेल में डालो। मनीष सियोदिया के घर से एक रुपया बरामद नहीं हुआ। ईडी हमेशा समय मांगती रही और मामले को टरकाती रही। आज उन सब पर विराम लगा है ये हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है।