स्वतंत्र समय, शाजापुर
जिले के मक्सी में दो पक्षों के बीच जमकर पथराव ( Stone pelting ) और फायरिंग हुई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हे प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रैफर किया गया। घटना के बाद क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण हो गई जिसे संभालने के लिए पुलिसबल तैनात किया गया। बुधवार रात मक्सी में दो पक्षों के बीच पथराव के बाद फायरिंग हुई। उक्त घटना में आठ लोग घायल हो गए। वहीं गंभीर घायल अमजद खान पिता मजीद खान की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।
Stone pelting के मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल
पथराव ( Stone pelting ) और फायरिंग के बाद घायलों की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रैफर किया गया। मक्सी हुई इस पूरी घटना में पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि घटना को लेकर पीडि़त पक्ष ने एक दिन पूर्व ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एएसपी टीएस बघेल को आवेदन सौंपकर आरोपियों के द्वारा घर के बाहर फायरिंग किए जाने की शिकायत की थी। साथ ही मक्सी थाना प्रभारी पर मनमाने ढंग से कार्र्रवाई किए जाने का आरोप लगाया था, लेकिन जिम्मेदारों ने मामले को गंभीरता से नही लिया और एक युवक की जान चली गई। पुलिस की कार्यशैली को लेकर घटना के दूसरे दिन भी मृतक के परिजनों ने नाराजगी जाहिर करते हुए शव दफनाने से इनकार कर दिया था। हालांकि समझाईश के बाद शव को दफनाया गया।
साहब आपकी गलती से गई हमारे बेटे की जान
मक्सी में बुधवार रात हुई फायरिंग में अमजद खान की मौत हो गई। गुरुवार सुबह शव पोस्टमार्टम कर परिजनों के सुपुर्द किया गया। इस दौरान परिजनों ने शव को दफनाने से इनकार कर दिया। परिजनों की मांग की थी कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नही किया जाएगा, तब तक शव दफन नही किया जाएगा। हालांकि बाद में अधिकारियों की समझाईश पर शव तो दफन कर दिया गया, परंतु इस दौरान मृतक के परिजनों पुलिस अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। परिजनों ने मौके पर मौजूद एएसपी बघेल से कहा कि साहब आपकी गलती से हमारे बेंटे की जान गई है। हमने आपको आवेदन देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की थी, किंतु आपने सुनवाई नही की और आरोपियों ने आखिरकार गोली मारकर हमारे बेटे की हत्या कर दी। परिजनों के इस सवाल पर एएसपी ने चुप्पी साधली। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप था कि मक्सी थाने पर महिलाओं की भी सुनवाई नही की जाती है और उन्हे घंटों बैठाकर परेशान किया जाता है।
मक्सी के नगरीय सीमा क्षेत्र में धारा 163 लागू
मक्सी में हुए बवाल के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर प्रशासन ने धारा 163 लागू की है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग शाजापुर मनीषा वास्कले द्वारा कस्बा मक्सी की साम्प्रदायिक पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए सामान्य जन की सुरक्षा नियंत्रण तथा साम्प्रदायिक सौहाद्र कायम रखने हेतु 26 सितम्बर 2024 से 28 सितम्बर 2024 दोपहर 3 बजे तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार संपूर्ण कस्बा मक्सी नगरीय क्षेत्र के 500 मीटर दायरे में 4 या 4 से अधिक व्यक्ति का समूह किसी भी स्थान पर एक ही समय पर एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में वाट्सअप, फेसबुक यूजर तथा अन्य सोशल मीडिया द्वारा कोई ऐसा आपतिजनक, मिथ्या पोस्ट जिससे धार्मिक भावना भडक़े एवं किसी सम्प्रदाय विशेष की भावना उद्वेलित हो, पोस्ट को प्रसारित करना प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी धर्म सम्प्रदाय के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी वा चित्र फारवर्ड करना प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का पालन नही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
संभागायुक्त एवं आईजी ने लिया घटना स्थल का जायजा
मक्सी में रात्रि में हुए विवाद को देखते हुए रात्रि में ही मक्सी आकर उज्जैन संभागायुक्त संजय गुप्ता एवं आईजी संतोषकुमारसिंह ने घटना स्थल का जायजा लिया। इस दौरान उज्जैन संभाग डीआईजी नवनीत भसीम, कलेक्टर ऋजु बाफना, पुलिस अधीक्षक यशपालसिंह राजपूत सहित प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारी मय पुलिस बल के उपस्थित थे। संभागायुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षक ने मक्सी आकर सर्वप्रथम कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से घटना की संपूर्ण जानकारी ली। उन्होने कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके उपरांत उन्होंने घटना स्थल का भी निरीक्षण किया। पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है एवं दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल मक्सी में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है।
10 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज
मक्सी में फायरिंग के दौरान युवक की मौत होने और आठ लोगों के घायल होने पर पुलिस ने 10 लोगों पर नामजद, जबकि 10 से 15 अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने जावेद खां पिता मजीद खां की शिकायत पर आरोपी कालू पटेल पिता शंकर पटेल, महेंद्र पटेल, अरूण पटेल, सुमित पटेल, राहुल जैन, गौतम जैन, अर्जुन पटेल पिता मोहन पटेल, कुलदीप, जोयेब पिता अब्दुल शफीक, समीर खां पिता सईद खां सहित 10 से 15 अन्य लोगों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103, 191(2), 191(3), 190, 296, 115 (2), 351 (2) आयुध अधिनियम की धारा 25, 27 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है।