Breaking News : बुरे फंसे मंत्री विजय शाह, पुलिस ने दर्ज की FIR, हाईकोर्ट ने दिया था आदेश

मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह के विवादास्पद बयान पर अब कानूनी शिकंजा कस चुका है। बुधवार देर रात करीब 11 बजे इंदौर के मानपुर थाना में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। यह कार्रवाई जबलपुर हाईकोर्ट की दो सदस्यीय बेंच के सख्त आदेश के बाद हुई, जिसमें मंत्री द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को “आतंकियों की बहन” कहने पर आपत्ति जताई गई थी।

न्यायालय ने स्वत: लिया संज्ञान, डीजीपी को दिए कड़े निर्देश

जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की पीठ ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए डीजीपी को उसी दिन एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि आदेश की अवहेलना हुई तो डीजीपी पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। मंत्री विजय शाह के बयान को अदालत ने देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बताया और इसे साम्प्रदायिकता फैलाने वाला करार दिया।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

हाईकोर्ट के निर्देशों के आधार पर मंत्री के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 152, 196(1)(बी) और 197(1)(सी) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। ये धाराएं प्रशासनिक पदों पर रहते हुए दिए गए गैरजिम्मेदाराना बयानों और सरकारी जिम्मेदारियों के दुरुपयोग से जुड़ी हैं।

रायकुंडा गांव में दिया था विवादित बयान

मंत्री विजय शाह ने यह बयान रविवार को इंदौर जिले के महू क्षेत्र स्थित रायकुंडा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया था। हालांकि इस बयान का वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद विवाद भड़क गया। चूंकि बयान मानपुर थाना क्षेत्र में दिया गया था, इसलिए वहीं एफआईआर दर्ज की गई।

मुख्यमंत्री ने दिए कार्रवाई के निर्देश

हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। माना जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम का असर मंत्री विजय शाह की राजनीतिक स्थिति पर भी पड़ सकता है।