MP MLA Loan Scheme: मध्य प्रदेश सरकार ने विधायकों को बड़ी राहत देते हुए एक बार फिर गाड़ी और घर खरीदने के लिए मिलने वाले कर्ज पर ब्याज में छूट देने की योजना को शुरू कर दिया है। यह सुविधा पहले 15वीं विधानसभा के समय दी जा रही थी, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान इसे रोक दिया गया था। अब 16वीं विधानसभा (2023-2028) के विधायकों की मांग पर सरकार ने इसे फिर से लागू करने का फैसला किया है।
अब मिलेगा ज्यादा लोन
पुरानी व्यवस्था में विधायक वाहन खरीदने के लिए 15 लाख और घर खरीदने के लिए 25 लाख रुपये तक के कर्ज पर ब्याज छूट पा सकते थे। लेकिन अब सरकार इस सीमा को बढ़ाकर वाहन के लिए 25 लाख और घर के लिए 50 लाख रुपये कर रही है। यानी अब विधायक ज्यादा राशि पर लोन लेकर भी सरकार से ब्याज में छूट का लाभ ले सकेंगे।
दो श्रेणियों में बंटे लोन के नियम
नई योजना के तहत सरकार ने ब्याज छूट को दो श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी में, यदि कोई विधायक 15 लाख से कम की गाड़ी या 25 लाख से कम का मकान खरीदता है, तो उसे सिर्फ 4% ब्याज देना होगा, बाकी सरकार देगी। वहीं, दूसरी श्रेणी में, अगर कोई विधायक इससे अधिक राशि का लोन लेता है, तो सरकार केवल 2% ब्याज की छूट देगी और शेष ब्याज विधायक को खुद चुकाना होगा। सरकार का मानना है कि ज्यादा लोन लेने वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, इसलिए वे अधिक ब्याज वहन कर सकते हैं।
कैबिनेट से मिलेगी अंतिम मंजूरी
इस योजना का प्रस्ताव वित्त विभाग ने सैद्धांतिक रूप से मंजूर कर लिया है। इसे संसदीय कार्य विभाग द्वारा संशोधित कर भेजा गया था। इस पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के बीच चर्चा हुई थी। अब यह प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा, जहां से इसे अंतिम मंजूरी मिलेगी।