Jacqueline Fernandez: बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (FIR) को रद्द करने की मांग की थी। यह मामला चर्चित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है, जिस पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है।
क्या है मामला?
जैकलीन फर्नांडिस का नाम 200 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग केस में सामने आया था, जिसमें मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में सामने आया कि सुकेश ने जैकलीन को महंगे तोहफे दिए थे, जिनमें लग्जरी गाड़ियां, ज्वेलरी, डिजाइनर बैग्स और महंगे पालतू जानवर तक शामिल थे। एजेंसी का दावा है कि ये सभी चीजें धोखाधड़ी से कमाए गए पैसों से खरीदी गई थीं।
Jacqueline Fernandez: कोर्ट का फैसला
जैकलीन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि प्रथम दृष्टया जांच में जैकलीन की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच जारी रहनी चाहिए।
Jacqueline Fernandez की दलील
अभिनेत्री का कहना था कि उन्होंने किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में भाग नहीं लिया और वह खुद ठगी का शिकार हुई हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि सुकेश चंद्रशेखर ने उन्हें धोखे में रखकर संबंध बनाए और महंगे तोहफे दिए, जिनका स्रोत उन्हें नहीं पता था।
अब आगे क्या?
हाईकोर्ट द्वारा एफआईआर रद्द करने से इनकार के बाद Jacqueline Fernandez के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय और अन्य एजेंसियों की जांच किस दिशा में जाती है और कोर्ट में आगे जैकलीन का बचाव कितना प्रभावी सिद्ध होता है।जैकलीन फर्नांडिस के मामले ने एक बार फिर साबित किया है कि कानून की नजर में हर कोई बराबर है, चाहे वह कितना ही बड़ा चेहरा क्यों न हो।