MP: शराब दुकानों के निष्पादन हेतु 8वें चरण के निर्देश जारी, ऑफसेट प्राइज में 15% तक की छूट

Gwalior News: मध्य प्रदेश आबकारी आयुक्त कार्यालय ने वर्ष 2026-27 के लिए कंपोजिट मदिरा दुकानों के निष्पादन हेतु आठवें चरण का संशोधित कार्यक्रम और नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैआबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना द्वारा हस्ताक्षरित इस पत्र के अनुसार, सातवें चरण के बाद शेष रह गई दुकानों के लिए ई-टेंडर और ई-टेंडर कम ऑक्शन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी
संशोधित समय-सारणी
प्रशासन ने आठवें चरण की नीलामी के लिए समय-सारणी में आंशिक संशोधन किया है:
  • टेंडर फॉर्म डाउनलोड और ऑफर सबमिशन: 25 मार्च 2026 (शाम 4:00 बजे) से 27 मार्च 2026 (दोपहर 12:00 बजे) तक
  • टेंडर प्रपत्र खोलना: 27 मार्च 2026 को दोपहर 12:05 बजे
  • ई-ऑक्शन की अवधि: 27 मार्च 2026 को दोपहर 4:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक यदि अंत में कोई बोली लगती है, तो समय में 15 मिनट की वृद्धि की जाएगी
राजस्व जुटाने के उद्देश्य से विभाग ने इस बार नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं:
  1. ऑफसेट प्राइज में रियायत: आठवें चरण के लिए ऑफसेट प्राइज, रिजर्व प्राइज से अधिकतम 15% नीचे तक रखने की अनुमति दी गई है विभाग ने सुनिश्चित किया है कि BOQ में “आरक्षित मूल्य के 85% से कम” का ऑफर स्वीकार नहीं किया जा सकेगा
  2. समूहों का पुनर्गठन: सातवें चरण के समूहों को यथासंभव यथावत रखा जाएगा, लेकिन राजस्व की संभावना को देखते हुए जिला समितियां इनका पुनर्गठन भी कर सकेंगी
  3. पृथक-पृथक टेंडर: समूह और उसमें शामिल प्रत्येक एकल दुकान के लिए अलग-अलग ई-टेंडर (टेंडर और ऑक्शन दोनों) आमंत्रित किए जाएंगे उदाहरण के तौर पर, 3 दुकानों वाले एक समूह के लिए कुल 8 टेंडर विकल्प उपलब्ध रहेंगे
    आवंटन की प्रक्रिया….
दुकानों के आवंटन का निर्णय इस आधार पर लिया जाएगा कि विभाग को कहाँ से अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है यदि किसी समूह और उसकी दुकानों पर अलग-अलग ऑफर मिलते हैं, तो समूह के ऑफर और व्यक्तिगत दुकानों के ऑफर्स के योग की तुलना की जाएगी, और जो भी राशि अधिक होगी, उसी के आधार पर आवंटन किया जाएगा
आबकारी आयुक्त ने समस्त सहायक आबकारी आयुक्तों और जिला आबकारी अधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए है।