मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2019 – ओबीसी आरक्षण की संवैधानिक वैधता के मामले में आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के तर्कों से सहमत होते हुए एवं मामले की गंभीरता को देखते हुए अंतिम सुनवाई 23 सितंबर 2025 (टॉप ऑफ़ द बोर्ड ) से रोज़ाना सुनवाई के लिए नियत की ।
राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज और महाधिवक्ता प्रशांत सिंह द्वारा बताया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा ओबीसी आरक्षण पर स्थगन के कारण नई भर्तियो में आ रही दिक़्कत की गम्भीरता को देखते हुए जल्द सुनवाई की जाये ।