इंदौर के कार्टूनिस्ट को MP हाईकोर्ट ने दिया झटका! PM मोदी, आरएसएस पर विवादित कार्टून केस में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, एमपी हाईकोर्ट ने कार्टूनिस्ट द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए गए विवादित कार्टून को लेकर अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

आपको बता दें कि 3 जुलाई को दिए गए आदेश में न्यायमुर्ति सुबोध अभ्यकंर ने कहा कि हेमंत मालवीय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है और उन्हें विवादित कैरिकेचर बनाते समय विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए था।

आपको बता दें कि चित्रकार हेमंत मालवीय ने मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में 3 जुलाई के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती देते हुए राहत की गुहार लगाई है। वहीं कोर्ट ने कहा कि मालवीय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाएं पार कर दी है। इस टिप्पणी के साथ ही कोर्ट ने उनसे हिरासत में पूछताछ की भी आवश्यकता जताई है।

सूत्रो के अनुसार हेमंत मालवीय की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी, आरएसएस कार्यकर्ताओं और भगवान शिव पर आपत्तिजनक और अनुचित टिप्पणी के साथ कार्टून, फोटो और वीडियो पोस्ट किए थे।

गौरतलब है कि मालवीय के वकील ने अदालत में दलील दी कि ये एक व्यंग्यात्मक चित्रण था और सुप्रीम कोर्ट द्वारा मनमानी गिरफ्तारियों के खिलाफ दिए गए दिशा-निर्देशो का पालन नहीं किया जा रहा है।

वहीं सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस तरह का कार्टून, जिसमें प्रधानमंत्री और आरएसएस को अपमानजनक और अशोभनीय तरीके से दर्शाया गया है, यह स्वीकार्य नहीं हो सकता।