MP High Court : नेताओं के होर्डिंग्स पर हाई कोर्ट का कड़ा रुख, जारी किया ये आदेश

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने शहर में अनधिकृत और गंदे होर्डिंग्स पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की कोर्ट ने आदेश दिया कि अब नेताओं की बधाई, राजनीतिक दलों के आयोजनों और अन्य होर्डिंग्स को शहर में लगाने के लिए कलेक्टर की अनुमति लेना जरूरी होगा। यह आदेश 1 नवंबर 2019 को जारी किए गए प्रमुख सचिव के दिशा-निर्देशों के पालन के तहत दिया गया।

सख्त कार्रवाई की चेतावनी

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई बिना अनुमति के यूनिपोल पर होर्डिंग्स लगाता है, तो सूचना मिलने के बाद 24 घंटे के भीतर कार्रवाई की जानी चाहिए। यह आदेश तब आया जब देवास नगर निगम के खिलाफ एक आउटडोर मीडिया कंपनी ने याचिका दायर की। याचिका में शिकायत की गई थी कि निगम से अनुमति लेकर यूनिपोल लगाए गए थे, लेकिन बाद में अन्य लोग उन पर अवैध रूप से विज्ञापन चिपका देते थे, और निगम इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता था।

निगम ने एजेंसी पर डाला आरोप

सुनवाई के दौरान नगर निगम ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यूनिपोल का टेंडर होने के बाद उसकी जिम्मेदारी संबंधित एड एजेंसी की होती है, इसलिए निगम उन पर लगे विज्ञापनों को नहीं हटा सकता। हालांकि, कोर्ट ने मामले में सख्त आदेश दिए और निगम को जिम्मेदारी निभाने का निर्देश दिया।