MP News: रेप के आरोपी डिप्टी कलेक्टर राजेश सोरते को बड़ी राहत, इंदौर हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की मंजूर

MP News: भोपाल में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर राजेश सोरते को रेप के मामले में बड़ी राहत मिली है। इंदौर हाईकोर्ट ने मंगलवार को उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली। सोरते पर आरोप था कि एक महिला कर्मचारी ने उनके खिलाफ रेप के आरोप लगाए थे, जो राजगढ़ जिले में तहसीलदार के रूप में उनकी तैनाती के दौरान हुआ था।

इस मामले में जमानत का आधार एफआईआर में देरी को माना गया, क्योंकि यह घटना 2022 की थी, लेकिन महिला ने 25 अक्टूबर 2024 को शिकायत दर्ज कराई और नवंबर में मामला दर्ज हुआ। कोर्ट ने सवाल किया कि घटना के बाद एफआईआर क्यों नहीं की गई। सोरते के अधिवक्ता अविनाश सिरपुरकर ने यह भी बताया कि महिला ने सोरते से बार-बार पैसे लिए थे, जिनका वह उपयोग परिवार की जरूरतों के लिए करती रही। इन तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने अग्रिम जमानत मंजूर कर दी।

महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि साल 2014 में पति की मौत के बाद उसे अनुकंपा नियुक्ति मिली थी, और 2022 में राजेश सोरते तहसीलदार के रूप में उनकी तैनाती पर आए। महिला का आरोप है कि सोरते ने उन्हें बार-बार अपने चैंबर में बुलाया और सरकारी बंगले पर भी काम के बहाने बुलाया। इसके बाद सोरते ने उन पर दबाव बनाना शुरू किया, जिससे महिला दबाव में आ गई। महिला के अनुसार, 2023 में राजस्थान के एक मंदिर में सोरते ने उनकी मांग में सिंदूर भरा और उन्हें शादी का वादा किया।

अगस्त 2023 में सोरते के प्रमोशन के बाद वह डिप्टी कलेक्टर बनकर भोपाल चले गए। इसके बाद से सोरते ने महिला को रोज रात को वीडियो कॉल करके अश्लील बातें कीं। जब शादी का विषय उठाया गया, तो सोरते बार-बार इसे टालते रहे। महिला ने इन घटनाओं के आधार पर सोरते के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।