MPPSC Recruitment 2025: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने बीमा चिकित्सा अधिकारी/सहायक सर्जन (श्रम विभाग) 2024 की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 16 अप्रैल, 2025 तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 55 रिक्त पदों को भरा जाएगा। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 1 जनवरी, 2025 तक न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने श्रम विभाग के अंतर्गत बीमा चिकित्सा अधिकारी/सहायक सर्जन (राजपत्रित द्वितीय श्रेणी) पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। ये पद अस्थायी प्रकृति के हैं, जिनका मुख्य कार्य चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान करना है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 55 पदों को भरा जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 16 अप्रैल 2025 है।
आवेदन के लिए उम्मीदवार का एम.बी.बी.एस. या समकक्ष डिग्रीधारी होना तथा भारतीय चिकित्सा परिषद में पंजीकृत होना अनिवार्य है। चयनित अभ्यर्थियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार, छठे वेतनमान रु. 15,600-39,100 + ग्रेड पे रु. 5,400 के अनुसार वेतन मिलेगा। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2025 को 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों के लिए आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी।
आवेदन शुल्क अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन वर्ग के मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 250 रुपये, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 500 रुपये निर्धारित किया गया है।
उम्मीदवार mppsc.mp.gov.in वेबसाइट पर जाकर ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ टैब पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर शुल्क भुगतान कर अंतिम फॉर्म जमा करना होगा। फॉर्म का एक प्रिंट भविष्य उपयोग हेतु सुरक्षित रखें।
नियुक्ति से संबंधित नियमों के अनुसार, जिन उम्मीदवारों को महिलाओं के विरुद्ध अपराध में दोषी ठहराया गया है, वे इस पद हेतु अयोग्य होंगे। जिन उम्मीदवारों के दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ है, वे भी इस पद के लिए पात्र नहीं होंगे (कुछ अपवाद छोड़कर)।
आरक्षण केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को लागू होगा। अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा, भले ही वे अपने राज्य में आरक्षित वर्ग में आते हों। अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमीलेयर) के उम्मीदवारों को यह घोषणा-पत्र देना आवश्यक होगा कि वे क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं।
चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी। किसी भी वर्ग में महिला उम्मीदवार अनुपलब्ध होने की स्थिति में उसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को चयनित किया जा सकेगा।