स्वतंत्र समय, इंदौर
नगर निगम सीमा में शामिल हुए 29 गांवों के रहवासियों के लिए अच्छी खबर आई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर जिला प्रशासन ने इन गांवों के लोगों को पट्टे ( lease ) बांटने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इन गांवों के ऐसे परिवार जो पीढिय़ों से यहां रह रहे हैं, लेकिन उनके पास रजिस्ट्री या नामांतरण संबंधी कोई दस्तावेज नहीं हैं, ऐसे परिवारों को वहां का रहवासी मानते हुए 30 साल का पट्टा उपलब्ध कराया जाएगा।
सीएम यादव ने दिए थे lease के संबंध में निर्देश
सीएम यादव ने पिछले दिनों इंदौर में जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक ली थी। बैठक में इन गांव वालों की समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से सीएम ने पट्टों ( lease ) के संबंध में निर्देश दिए थे। कलेक्टर आशीष सिंह बताया कि नगर निगम इंदौर के सीमा क्षेत्र में आबादी भूमि पर पट्टे दिये जाने के संबंध में कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इंदौर जिले में वर्ष-2014 में नगर पालिका निगम इंदौर में 29 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए सीमा का परिसीमन किया गया था। इसके अतिरिक्त शहर के कुछ अन्य हिस्से भी ऐसे हैं कि जो नगर निगम सीमा में शामिल होने के पूर्व आबादी वाले गाँव थे। इन ग्रामों की आबादी भूमि में लोगों के घर तो हैं, लेकिन कई परिवारों के मुखिया या उनके उत्तराधिकारी /अंतरिती व्यक्ति के पास पट्टे तक नहीं हैं। ऐसे सभी लोग धारणाधिकार के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पात्रतानुसार पट्टा प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें वहां का रहवासी मानते हुए पट्टे दे दिए जाएंगे।
इसलिए पड़ रही है पट्टे की जरूरत
नगर निगम सीमान्तर्गत आने वाले इन 29 ग्रामों में स्थित आबादी भूमि पर जो भूमिस्वामी मकान बनाकर निवासरत हैं, उनके पास रजिस्ट्री, पट्टा या अन्य दस्तावेज उपलब्ध ना होने से उन्हें मकान बेचने के अलावा मकान बनाने के लिए बैंकों से कर्ज भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे व्यक्ति राजस्व विभाग द्वारा 24 सितम्बर 2020 को जारी परिपत्र के आधार पर धारणाधिकार के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त आवेदन पत्र पर उन्हें 30 वर्षों के लिए पट्टा दिया जायेगा, जिससे उन्हें उक्त भवन पर आसानी से आवश्यकतानुसार ऋण प्राप्त हो जाए एवं लोग संपत्ति बेच या अंतरण कर सकें।
सूची तहसील कार्यालय में मिलेगी
धारणाधिकार पर पट्टे बनाने के लिए रविवार 29 सितम्बर को तहसील जूनी इंदौर, मल्हारगंज, राऊ, बिचौली हप्सी और कनाडिया में केम्प लगाकर लोगों से आवेदन लिये जाएंगे। आवेदन पत्र की प्रति एवं आवश्यक दस्तावेजों की सूची तहसील कार्यालयों में उपलब्ध रहेगी। पात्र हितग्राहियों को जांच के बाद पट्टा दिया जाएगा।
इन दस्तावेजों पर मिलेगा पट्टा
एसडीएम राऊ विनोद राठौर ने बताया है कि पट्टे के लिए ऑनलाइन आवेदन कैंप में लिए जाएंगे। आवेदक को आवश्यक दस्तावेज लेकर आने होंगे। इनमें बिजली का बिल, पानी बिल, किसी सरकारी कार्यालय या उपक्रम से भूखंड के संबंध में जारी कोई पत्राचार/दस्तावेज, जनगणना 2011 में उल्लेखित पता, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी संपत्ति कर की रसीद, मतदाता सूची में अंकित नाम/पता जैसे दस्तावेज प्रमाण के लिए आवेदक को साथ लाना होंगे।