इंदौर में नेशनल लोक अदालत आज, आपसी समझौतों से विवादों का निराकरण करने के लिए गठित की गई 72 खण्डपीठ

इंदौर : आपसी सुलह और समझौते से विवादित प्रकरणों का निराकरण चाहने वाले पक्षकारों के लिए एक अच्छा अवसर लोक अदालत के रूप में सामने आया है। इंदौर जिले में 11 मई शनिवार को जिला न्यायालय सहित श्रम न्यायालय, परिवार न्यायालय में लोक अदालतों का आयोजन होगा। जिला न्यायालय के अलावा तहसील स्तर डॉ. अम्बेडकर नगर महू, सांवेर, देपालपुर, और हातोद की न्यायालयों में भी लोक अदालत लगाई जायेगी। इन लोक अदालतों का आयोजन मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशों के अनुरूप होगा। यह लोक अदालत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बी.पी. शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित की जा रही है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर द्वारा जिले में लंबे समय से न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों को आपसी सहमति से निराकृत किया जायेगा। इसके लिए जिले में 72 खण्डपीठों का गठन किया गया है। जिनमें आपसी समझाईश, सहमति और राजीनामें के द्वारा विभिन्न प्रकरण निराकृत किये जायेंगे। उक्त नेशनल लोक अदालत में आपराधिक सिविल मोटर दुर्घटना क्लेम, विद्युत संबंधी, विवाह संबंधी, श्रम, भू-अर्जन व अन्य सहित 13 हजार से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरण रखे जायेंगे। इसके अलावा बैंक रिकवरी से संबंधित कुल 33 हजार 538 प्रकरण भी राजीनामे के आधार पर सुनवाई हेतु शामिल किये जा रहे है।

इन प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला न्यायालय इंदौर में 48, कुटुम्ब न्यायालय में 05, श्रम न्यायालय में 01 तथा तहसील न्यायालय अम्बेडकर नगर, देपालपुर, सांवेर और हातोद में 18 खण्डपीठों को गठन किया गया है। इस प्रकार कुल 72 खण्डपीठों में विभिन्न न्यायालयों के लंबित प्रकरणों पर सुनवाई होगी। इन लोक अदालतों में राजीनामे के आधार पर जिन प्रकरणों का निराकरण होगा, उनके पक्षकारों को उनके द्वारा अदा की गई कोर्ट फीस वापस मिल जायेगी। इसी प्रकार चेक बाउंस के मामलों में भी समझौता होने पर समझौता शुल्क में विवेकानुसार छूट रहेगी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके प्रकरण आपसी सुलह योग्य है और न्यायालय में विचाराधीन है, उनसे 11 मई 2024 को नेशनल लोक अदालत न्यायालय परिसर में उपस्थित होने की अपील की है, जहां प्रकरणों को समझौते के आधार पर निराकरण कराया जा सकेगा।