Night Shift For Women – मध्यप्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 एवं कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत महिला श्रमिकों को कुछ शर्तों के साथ कार्य करने की अनुमति दे दी है। इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए है। महिलाएं कारखानों में रात की शिफ्ट में भी काम करेंगी। लेकिन महिलाओं से नाइट शिफ्ट में काम कराने से पहले कारखाना प्रबंधन को गाइडलाइन का पालन करना होगा यदि कारखाना प्रबंधन इन नियमों को पालन नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। सरकार ने शर्तों के तहत ही महिलाओं को दुकानों, वाणिज्यिक संस्थानों और कारखानों में Night Shift में काम करने की अनुमति दी है।
सम्मान जनक वातावरण रखना है अनिवार्य
कारखाना या संस्था में महिला श्रमिकों को सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण दिया जाएगा। दुकानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं में रात्रि पाली में नौ बजे से सुबह सात बजे तक कार्य करने के लिए नियोजकों को महिला श्रमिकों की लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा। कम से कम पांच महिला श्रमिक के समूह में ही उन्हें कार्य पर लगाया जाएगा। किसी एक महिला को नाइट शिफ्ट करने की अनुमति नहीं दी गई है।
विश्राम कक्ष के साथ सीसीटीवी है अनिवार्य
संस्था या कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण, शौचालय, वॉशरूम, पेयजल और विश्राम कक्ष जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इन सुविधाओं तक आवागमन का मार्ग अच्छी तरह से प्रकाशित होने के साथ ही सीसीटीवी की निगरानी में होना आवश्यक है। जहां 10 या अधिक महिलाएं कार्यरत हों, वहां महिला सुरक्षाकर्मियों (गार्ड) की व्यवस्था करनी होगी। सभी प्रतिष्ठानों को लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के प्रविधानों का पूर्ण पालन करना होगा।
एक-तिहाई महिला स्टॉफ है अनिवार्य
कारखानों में भी यह व्यवस्था लागू होगी। साथ ही ठहरने की व्यवस्था महिला वार्डन अथवा सुपरवाइजर के नियंत्रण में होगी। रात्रि पाली में सुपरवाइजरी स्टाफ का एक-तिहाई हिस्सा महिलाएं होंगी। पाली परिवर्तन के दौरान कम से कम 12 घंटे का अंतराल जरूरी होगा।