अब सुबह 6 से रात 9 बजे तक खंडवा रोड पर नहीं दौड़ेंगे भारी वाहन, सामने आई ये बड़ी वजह

श्रावण मास में शिवभक्तों की कांवड़ यात्रा को सुचारू, सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए इंदौर जिला प्रशासन ने एक अहम निर्णय लिया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने खंडवा रोड पर भारी माल वाहनों की आवाजाही को लेकर पूर्व में जारी प्रतिबंध आदेश में संशोधन किया है। अब इस मार्ग पर भारी ट्रकों और माल वाहनों का प्रवेश प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध इंदौर से खंडवा की ओर तथा खंडवा से इंदौर आने वाले दोनों दिशाओं में लागू होगा।

वैकल्पिक मार्ग के रूप में एबी रोड का उपयोग

प्रशासन ने भारी वाहनों को निर्देशित किया है कि वे एबी रोड होते हुए सनावद की ओर जाएं, ताकि कांवड़ यात्रा में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो। यह निर्णय शिवभक्तों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है, क्योंकि श्रावण मास में बड़ी संख्या में श्रद्धालु कांवड़ लेकर पैदल यात्रा करते हैं और सड़क पर भीड़ रहती है।

आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को मिलेगी छूट

इस प्रतिबंध के दायरे में केवल भारी मालवाहक वाहन आएंगे। अन्य सभी वाहनों जैसे कि यात्री बसें, कार, जीप, दोपहिया वाहन, दूध आपूर्ति वाहन, एलपीजी गैस सप्लाई, पानी के टैंकर, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड आदि आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है, जिससे जनसुविधा पर कोई असर न पड़े।

आदेश आज से लागू, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

यह संशोधित आदेश 23 जुलाई 2025 से प्रभावी हो गया है और पूरे श्रावण मास तक लागू रहेगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की यह पहल न केवल भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, बल्कि सड़कों पर यातायात प्रबंधन को भी प्रभावी बनाती है।