अब ‘आजा आजा’ कहने पर होगी सज़ा : मुंबई कोर्ट

एक लड़की का पीछा करना और बार-बार उसे ‘आजा आजा’ कहना यौन उत्पीड़न माना गया है

एक नाबालिग लड़की का बार-बार पीछा करना और उसे ‘आजा आजा (आओ, आओ)’ कहना यौन उत्पीड़न के बराबर है, मुंबई की एक अदालत ने 32 वर्षीय एक व्यक्ति को छह महीने की जेल की सजा सुनाते हुए कहा। उसने अपनी पत्नी और बच्चे के कारण उदारता मांगी।

मुंबई: डिंडोशी की सत्र अदालत ने एक लड़की का पीछा करना और बार-बार उसे ‘आजा आजा’ कहना यौन उत्पीड़न माना गया है, जिसे देखते हुए अदालत ने बच्चों के संरक्षण के प्रावधान यौन अपराध अधिनियम (POCSO)  के तहत एक 32 वर्षीय व्यक्ति को दोषी ठहराया है।

यह पूरी घटना सितंबर 2015 की है, जब पीड़िता 15 साल की दसवीं कक्षा की छात्रा थी। जब अदालत के सामने पीडिता को पेश किया गया तब उसने कहा था कि जब वह पैदल चलकर अपने फ्रेंच ट्यूशन के लिए जा रही थी, तो वह आदमी, जो उस समय बीस वर्ष का था, उसने साइकिल पर उसका पीछा किया था और बार-बार ‘आजा आजा’ बोला था।

उसने इसे कुछ और दिनों तक जारी रखा। पहले दिन, उसने सड़क पर रहने वाले पुरुषों से मदद लेने की कोशिश की थी। मददगारो ने आरोपी का पीछा करने की कोशिश की थी लेकिन वह अपनी साइकिल पर भाग गया था। उसने अपने ट्यूशन टीचर और अपने माता-पिता को घटनाओं के बारे में बताया था। जल्द ही, उसने पाया कि आरोपी पास ही की इमारत में रात के चौकीदार के रूप में काम कर रहा था और पीडिता ने अपनी माँ को बताया। मां ने पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई।

आरोपी व्यक्ति ने नरमी बरतने की मांग की थी और अदालत से कहा था कि उसकी एक पत्नी और तीन साल का एक बच्चा है और वह गरीब है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए.जे. खान ने आरोपी को सितंबर 2015 में 6 महीन सजा सुनाई थी.