अब बदल जाएगा FIR दर्ज करने से लेकर केस लड़ने तक का तरीका, पढ़े पूरी खबर

मध्यप्रदेश में आने वाले दिनों में कई बड़े बदलाव होने वाले है। यह बदलाव आपराधिक कानूनों के अंदर होंगे। 1 जुलाई से FIR दर्ज करने से लेकर केस लड़ने तक के तरीके में बड़े बदलाव होने वाले है। इन नए प्रावधानों को लेकर मध्यप्रदेश पुलिस ने तैयारियां भी कर ली है। कल 26 जून बुधवार को प्रदेश के डीजीपी सुधीर सक्ससेना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इन तैयारियों की समीक्षा की है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डीजीपी सुधीर सक्सेना ने कई बातें बताई। उन्होंने बताया कि नए कनूनों की प्रक्रिया पर प्रशिक्षण शाखा ने प्रदेश के 60 हजार से ज़्यादा पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को गहन प्रशिक्षण प्रदान किया। साथ ही लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तथा ऑनलाइन माध्यम से इस प्रशिक्षण को कॉन्टेबल स्तर तक भी पहुंचाया गया।

एफएसएल के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण हो चुका है। सीआईडी ने व्यापक एफएक्यू का निर्माण किया है एवं सीसीटीएनएस में तीनों कानून अपलोड हो गए है। कुछ टेबल्स बनाई है, जिसकी सहायता से आसानी से पुराने कानूनों के बदले नए कानूनों काे समझ सकते है। यह डिटेल टेबल्स कल तक पूरे प्रदेश में हर पुलिसकर्मी के मोबाइल में होना सुनिश्चित करें। हर थाने में पूरा एक्ट उपलब्ध हो तथा विवेचना अधिकारी के पास व्यक्तिगत रूप से भी हो यह सुनिश्चित करें।