अब पेपर लीक करने वालों को मिलेगी सजा, आधी रात से लागू हुआ एंटी पेपर लीक कानून

पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है। सरकार ने कल 21 जून शुक्रवार देर रात को इस कानून को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस कानून को लोक परीक्षा कानून 2024 यानि पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 नाम दिया गया है। ये कानून फरवरी 2024 में संसद से पारित हुआ था। इस कानून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी स्वीकृति दे दी है। इस कानून के लागू होने के बाद पेपर लीक के आरोपियों को 3 साल से 10 साल तक की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना देना होगा। इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और एनटीए की तरफ से आयोजित सभी परीक्षाएं आएंगी।

NET और NEET की परीक्षा में धोखाधड़ी की बात सामने आने के बाद देश में जमकर बवाल हो रहा है। ऐसे में NTA ने CSIR-UGC-NET की परीक्षा भी कैंसिल कर दी है। NTA का कहना है कि संसाधनों की कमी के चलते ऐसा किया गया है। यह परीक्षा 25 जून से 27 जून के बीच होने वाली थी। अगली तारीख का एलान NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर हो जाएगा।

अब गैंग पकड़ाई तो एक करोड़ का जुर्माना

अगर कोई इंसान या गैंग मिलकर पूरी प्लानिंग के साथ पेपर लीक करता है तो 5-10 साल की सजा और कम से कम 1 करोड़ रुपये का जुर्माना देना होगा। अगर कोई संस्था पेपर लीक में हिस्सा लेती है तो उसकी संपत्ति नष्ट करने और परीक्षा का पूरा खर्च उसी संस्थान से लेने का नियम है। इस कानून के तहत आरोपी को जमानत का प्रावधान नहीं है। डीएसपी या असिस्टेंट कमिश्नर से छोटे पद पर काबिज कोई अधिकारी इस कानून की तहकीकात नहीं कर सकता।