अब नहीं करना होगा सैलरी का इंतजार, हर महीने 7 से 10 तारीख तक मिलेगा वेतन

मध्य प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में एक अहम कदम उठाया है। श्रम विभाग ने अब वेतन भुगतान की अंतिम तिथि तय कर दी है, ताकि कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिल सके। नए आदेश के अनुसार, सभी शासकीय कार्यालयों, निगमों, मंडलों और प्राधिकरणों को हर माह की 7 से 10 तारीख के बीच वेतन भुगतान करना अनिवार्य होगा।

कम कर्मचारियों वाले दफ्तरों के लिए नियम

श्रम विभाग के अपर सचिव बसंत कुर्रे ने स्पष्ट किया कि जिन कार्यालयों में 1000 से कम आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं, उन्हें हर माह की 7 तारीख तक वेतन देना अनिवार्य होगा। इससे छोटे स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन मिलने में किसी तरह की देरी नहीं होगी।

ज्यादा कर्मचारियों वाली संस्थाओं के लिए व्यवस्था

वहीं, जिन शासकीय दफ्तरों, निगमों और मंडलों में 1000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां वेतन भुगतान की अधिकतम अंतिम तिथि हर महीने की 10 तारीख तय की गई है। इस फैसले से बड़ी संस्थाओं में भी वेतन समय पर मिलने की गारंटी होगी।

शिकायत के लिए व्हाट्सऐप नंबर जारी

यदि किसी कर्मचारी को निर्धारित समय सीमा में वेतन नहीं मिलता है, तो अब वह सीधे अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके लिए विभाग ने व्हाट्सऐप नंबर 07552555582 जारी किया है। इस नंबर पर शिकायत भेजने के बाद विभाग तुरंत संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई करेगा।

समय पर वेतन से मिलेगी राहत

सरकार का यह निर्णय आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। लंबे समय से कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलने की समस्या बनी हुई थी, लेकिन अब तय समय सीमा से उन्हें हर माह नियमित वेतन मिल सकेगा। इससे उनकी आर्थिक परेशानियों में काफी हद तक कमी आएगी।