कर्मचारियों के लिए एक गुड न्यूज सामने आई हैं। Old Pension Scheme देने की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. मोदी सरकार ने कर्मचारियों के एक चुनिंदा समूह को पुरानी पेंशन योजना चुनने का एक मौका दिया है। कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। आइए जानते हैं इसका किसे मिलेगा लाभ और कब तक कर सकते हैं आवेदन।
1 हजार करोड़ का अधिक बर्डन
हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के द्धारा फैसले के अंतर्गत 1 अप्रैल से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की स्वीकृति दी गई थी। ओल्ड पेंशन स्कीम के डिसीजन का प्रॉफिट 1.36 लाख कर्मचारियों को होगा। नए कर्मचारियों को भी ओल्ड पेंशन योजना के घेरे में लाया जाएगा। हालांकि हिमाचल सरकार के इस स्टेप से उन पर एक हजार करोड़ का अत्यधिक बोझ पड़ने की संभावना भी व्यक्त गई है।
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किनको मिलेगा लाभ
केंद्र की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, पुरानी पेंशन योजना का विकल्प वही कर्मचारी चुन सकते हैं जिन्होंने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को अधिसूचित किए जाने की तारीख (22 दिसंबर, 2003) से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों पर नौकरी पाई है। ये कर्मचारी कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) OPS में शामिल होने के पात्र हैं। जिन्होंने 22 दिसंबर 2003 के बाद निकली भर्ती पर सरकारी नौकरी पाई है तो उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। ऐसे लोग नई पेंशन व्यवस्था पर ही रहेंगे। 2003 के पहले केंद्र सरकार के अधिकतर कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे थे। नवोदय विद्यालय जैसे कुछ संस्थानों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं थी। ऐसे में इस फैसले का फायदा नवोदय जैसे संस्थानों में 2003 के पहले ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों को होगा, जो पहले से ही नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत थे।
शीघ्र ही जारी होगा अधिसूचना
वहीं कैबिनेट में हुई चर्चा के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि ओल्ड पेंशन योजना बहाल करने के लिए कैबिनेट द्वारा SOP को स्वीकृति दे दी गई है। SOP मंजूर किए जाने के बाद ताल्लुकात अधिसूचना 2 से 3 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। अधिसूचना जारी होने के साथ ही कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का प्रॉफिट मिलना प्रारंभ हो जाएगा।
31 अगस्त तक कर सकते हैं सिलेक्ट
ऐसे कर्मचारियों के पास पुरानी पेंशन को चुनने का ऑप्शन 31 अगस्त 2023 तक रहेगा। साथ ही सरकार की तरफ से बताया गया कि योग्य कर्मचारी 31 अगस्त तक ओल्ड पेंशन योजना (OPS) के ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करते तो उनका नाम नई पेंशन योजना में जारी रहेगा। जानकारी के अनुसार यदि कोई कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना में जाने के विकल्प को सिलेक्ट कर लेता है तो उसको आखिरी ऑप्शन मान लिया जाएगा।
इन्हें मिलेगा प्रॉफिट
इस प्रपोजल के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट को राज्य को NPS कंट्रीब्यूशन के अंतर्गत इकठ्ठा 8000 करोड़ रुपए की रकम वापस करने के लिए भी कहा गया है। कर्मचारियों को GPF के घेरे में लाया जाएगा और नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत उन कर्मचारियों को, (जो 15 मई 2003 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं) निर्धारित दिनांक से ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिए जाने की तैयारी की गई है।