मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया का ऑनलाइन पोर्टल चालू कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में कार्यरत नियमित अधिकारी और कर्मचारी 14 से 19 मई 2025 तक आवेदन कर सकेंगे। प्रत्येक आवेदक को 10 पसंदीदा स्थानों की प्राथमिकता देनी होगी। इसका उद्देश्य प्रक्रिया को पारदर्शी, आसान और समयबद्ध बनाना है।
केवल ऑनलाइन आवेदन को मान्यता
विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्वैच्छिक ट्रांसफर के लिए केवल ई-HRMIS पोर्टल (https://hrms.mp.gov.in) के माध्यम से ही आवेदन किया जा सकता है। अंतिम तिथि 19 मई है और ऑफलाइन माध्यम अथवा किसी अधिकारी से निजी संपर्क करने पर आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा।
आवेदन के नियम और आवश्यकताएं
• एक कर्मचारी केवल एक बार आवेदन कर सकता है।
• आवेदन में संशोधन की अनुमति नहीं होगी।
• 10 स्थानों की प्राथमिकता देना आवश्यक है।
• दस्तावेजों का सत्यापन 20 मई 2025 तक करना अनिवार्य है।
ट्रांसफर प्रक्रिया कैसे होगी?
तबादला पूरी तरह से पद की उपलब्धता, आवेदित प्राथमिकता और प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर होगा। आवेदन देने से स्थानांतरण की गारंटी नहीं है। सत्यापन के बाद ही ट्रांसफर आदेश आयुक्त के डिजिटल हस्ताक्षर सहित पोर्टल व विभागीय आदेशों के माध्यम से जारी किए जाएंगे। मुख्यालय बिना कारण बताए किसी आवेदन को रद्द कर सकता है।
आवश्यक दस्तावेज और पात्रता शर्तें
• सभी प्रमाणपत्र स्वप्रमाणित (सेल्फ अटेस्टेड) होने चाहिए।
• ऑफिस प्रभारी द्वारा सत्यापन कराना जरूरी है।
• 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2025 के बीच स्थानांतरित कर्मचारी आवेदन के पात्र नहीं हैं।
• लोक स्वास्थ्य प्रबंधन कैडर के अधिकारी इस प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होंगे।
• हर जिले में सीएमएचओ कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाई गई है, जहां ईएलओ, ईआईसी और डेटा एंट्री ऑपरेटर तैनात रहेंगे।
विशेष परिस्थितियों के लिए प्रमाणपत्र अनिवार्य
यदि किसी कर्मचारी की परिस्थिति विशेष श्रेणी में आती है, जैसे कि गंभीर बीमारी, पति-पत्नी का अलग-अलग जिलों में होना, विकलांगता, विधवा/विधुर या अकेले अभिभावक होना—तो उन्हें इसका प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
पारस्परिक और जिला स्तरीय तबादले
• सहमति पर आधारित पारस्परिक ट्रांसफर भी ई-पोर्टल के माध्यम से मान्य होंगे, बशर्ते पद, संवर्ग और विषय समान हो।
• स्वयं के खर्च पर ट्रांसफर लेने पर यात्रा या अन्य प्रकार के भत्तों की पात्रता नहीं होगी।
• जिला स्तरीय ट्रांसफर अभी ऑफलाइन होंगे, लेकिन उन्हें 7 कार्यदिवस के भीतर पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य है। गलत सूचना देने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।