स्वतंत्र समय, इंदौर
नगर निगम के राजस्व विभाग के द्वारा पाकीजा ( Pakija ) के नाम पर 7 दिन का नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में कहा गया है कि रखना चोरी की 20 लख रुपए की राशि जमा करें अन्यथा सील करने की कार्रवाई की जाएगी। रीगल चौराहे पर स्थित पाकीजा का पवन अनियमिताओं का अझ बनकर आमने आया है।
Pakija में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माम किए गए
पाकीजा ( Pakija ) के इस भवन में एक हरपा जहां बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण किए गए हैं नहीं दूसरी तरफ ओपन स्काई वाले क्षेत्र को कवर कर लिया गया है। इसके साथ ही अवैध रूप से संयुक्तिकरण भी बड़े पैमाने पर किया गया है। बताया गया है की पूरे भवन का गलत श्रेणी में संपति कर जमा किए जाने का मामला भी सामने आया है। इसके साथ ही संपति कर की बड़े पैमाने पर चोरी भी की गई है। पिछले दिनों नगर निगम की टीम के द्वारा जाकर इस भवन का मेजरमेंट लेने का नाम किया गया था। इस मेजरमेंट के आधार पर नगर निगम के द्वारा अपने टैक्स की हानि का बिल बनाकर तैयार कर लिया गया है।निगम के नेहरू स्टेडियम जोनल कार्यालय के सहायक राजस्व अधिकारी शैलेश कुमार के द्वारा पाकीजा की बिल्डिंग के नाम पर नो टेक्स जारी कर दिया गया है।
राशि जमा नहीं कराई तो भवन होगा सील
इस नोटिस में कहा गया है की टैक्स की 20 लाख रुपए की राशि 7 दिन के अंदर जमा करवा दे। यदि इस अवधि में इस राशि को जमा नहीं कराया गया तो भवन को सील करने की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। अब निगम का राजस्व विभाग भी इस इमारत पर मेहरबान होता हुआ नजर आ रहा है। अब तक तो निगम बकाया टैक्स की वसूल के लिए इस तरह से 7 दिन की अवधि का नोटिस दूसरे संस्थानों और गृह स्वामियों को नहीं देता है। निगम की ओर से सीधे ही बकाया टैक्स के नाम पर कार्रवाई कर दी जाती है। इस चर्चित इमारत के मालिकों को निगम के द्वारा नोटिस की जा रही है कि वह बकाया टैक्स की गति जमा करता है।