PAN-Aadhaar Linking Update: भारत सरकार के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने PAN-Aadhaar लिंकिंग को लेकर एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिससे लाखों टैक्सपेयर्स को राहत मिल सकती है। इस आदेश के तहत कुछ विशेष श्रेणियों के PAN होल्डर्स के लिए आधार से पैन लिंक करने की अंतिम तिथि अब 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। यह निर्णय उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा जो अभी तक तकनीकी या अन्य कारणों से यह प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे। इससे पहले की डेडलाइन समाप्त हो जाने के बाद अब उन्हें अतिरिक्त समय मिल गया है, जिससे वे बिना जुर्माना चुकाए अपने पैन को आधार से लिंक कर सकेंगे।
CBDT के 3 अप्रैल 2025 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, PAN-Aadhaar लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ाने का लाभ कुछ खास व्यक्तियों को मिलेगा। इस राहत के पात्र वे लोग हैं:
▪ जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार के लिए आवेदन किया था,
▪ और उन्हें उसी आधार एनरोलमेंट ID के आधार पर PAN अलॉट किया गया है।
ऐसे व्यक्तियों को अब 31 दिसंबर 2025 तक का समय दिया गया है ताकि वे अपने PAN को आधार से लिंक कर सकें। यह कदम उन लोगों के लिए खास तौर पर मददगार है, जिनका आधार प्रोसेस में है या हाल ही में उन्होंने आधार के लिए अप्लाई किया है। सरकार ने संकेत दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर इस डेडलाइन को आगे भी बढ़ाया जा सकता है।
बाकी सामान्य PAN कार्ड धारकों के लिए बिना जुर्माना PAN-Aadhaar लिंकिंग की आखिरी तारीख 30 जून 2023 थी। इस तिथि के बाद भी PAN को आधार से लिंक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए 1,000 रुपये का जुर्माना देना अनिवार्य है। यदि तय समयसीमा में लिंकिंग नहीं की जाती है, तो PAN को निष्क्रिय (Inactive) कर दिया जाता है, जिससे आयकर दाखिल करने, टैक्स रिफंड प्राप्त करने, या बैंकिंग जैसी वित्तीय सेवाओं में दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए जिनका PAN अभी तक आधार से लिंक नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए।
कैसे करें PAN-Aadhaar Linking
ऑनलाइन प्रोसेस:
1. आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर “Link Aadhaar” ऑप्शन पर क्लिक करें।
3. वहां मांगी गई जानकारी जैसे PAN, Aadhaar नंबर, और OTP भरें।
4. भुगतान की स्थिति के अनुसार (यदि लागू हो) ₹1,000 का शुल्क ऑनलाइन जमा करें और लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करें।
ऑफलाइन प्रोसेस:
▪ नजदीकी NSDL या UTIITSL सर्विस सेंटर जाएं।
▪ वहां पर Annexure-1 फॉर्म भरें।
▪ साथ में PAN और आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करें।
▪ प्रोसेसिंग फीस (₹1,000 यदि लागू हो) जमा करें।
लिंकिंग की स्थिति आयकर विभाग की वेबसाइट पर “Know your Aadhaar-PAN link status” सेक्शन में जाकर चेक की जा सकती है।
ध्यान देने योग्य बात: PAN और Aadhaar को लिंक करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि दोनों डॉक्युमेंट्स में नाम, जन्मतिथि और जेंडर की जानकारी एक जैसी हो। अगर इनमें कोई भी डेमोग्राफिक डिफरेंस (Mismatch) होता है, तो लिंकिंग रिजेक्ट हो सकती है।
इस तरह के मिसमैच को ठीक करने के दो तरीके हैं:
1. PAN डिटेल्स में करेक्शन: इसके लिए आप NSDL या UTIITSL की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं या नजदीकी सेंटर पर जाकर फॉर्म जमा कर सकते हैं।
2. Aadhaar डिटेल्स में करेक्शन: इसके लिए आप UIDAI की वेबसाइट (https://uidai.gov.in) पर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं या फिर आधार सेवा केंद्र पर जाकर आवश्यक दस्तावेज़ के साथ करेक्शन करवा सकते हैं।
लिंकिंग से पहले यह जांच जरूर करें कि दोनों डिटेल्स मेल खा रही हैं, ताकि आपकी प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके।