PAN Card: पैन कार्ड यूजर्स सावधान! यह काम नहीं किया तो भरना पड़ सकता है ₹10,000 जुर्माना, तुरंत करें चेक

PAN Card: अगर आप पैन कार्ड का उपयोग नियमित रूप से बैंकिंग, टैक्स या निवेश जैसे कार्यों में करते हैं, तो अब आपको सचेत हो जाना चाहिए। आयकर विभाग ने उन लोगों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है जिनका पैन इनएक्टिव हो गया है। समय रहते इसे सक्रिय न कराने पर ₹10,000 तक की जुर्माना राशि वसूली जा सकती है।

📌 क्यों ज़रूरी है पैन कार्ड का एक्टिव रहना?

पैन कार्ड का महत्व सिर्फ आयकर रिटर्न फाइल करने तक सीमित नहीं है। इसका उपयोग लोन लेने, शेयर बाजार में निवेश, बड़ी खरीदारी, संपत्ति की खरीद-फरोख्त और बैंक खाता संचालन में भी होता है। यदि पैन इनएक्टिव हो जाता है, तो न केवल आर्थिक कार्य बाधित होंगे, बल्कि कानूनी झंझट में भी फँस सकते हैं।

🖥️ पैन कार्ड की स्थिति ऐसे करें ऑनलाइन चेक

यह जानना बहुत आसान है कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं। आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं और “Verify Your PAN” विकल्प चुनें। वहाँ पैन नंबर, नाम, जन्मतिथि और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर की जानकारी भरें। OTP वेरीफाई करने के बाद स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगा।

🔧 पैन इनएक्टिव है तो ये कदम उठाएं

अगर स्टेटस में आपका पैन इनएक्टिव दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले यह देखें कि आपका आधार उससे लिंक है या नहीं। अगर नहीं, तो तुरंत लिंक कराएं। लिंकिंग पूरी होने के बाद कुछ समय में पैन दोबारा एक्टिवेट हो सकता है। अगर पहले से लिंक है, तो दोबारा स्थिति की पुष्टि कर लें।

⚠️ डुप्लिकेट पैन कार्ड है तो बढ़ सकती है परेशानी

यदि आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड हैं, तो यह टैक्स कानूनों के तहत दंडनीय है। यह गंभीर अपराध माना जाता है। ऐसे में बिना देर किए, अतिरिक्त पैन कार्ड को सरेंडर करना जरूरी है। NSDL या UTIITSL की वेबसाइट पर जाकर इसे ऑनलाइन सरेंडर किया जा सकता है।