विमान हादसे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, पीड़ितों को 50 लाख मुआवजे की मांग

सुप्रीम कोर्ट : दो डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्र सरकार से मांग की है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास हुई एअर इंडिया की फ्लाइट एआई-171 की दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को 50 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा दिया जाए। याचिका डॉ. सौरव कुमार और डॉ. ध्रुव चौहान ने दायर की है। इसमें कहा गया है कि बीजे मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर भी इस हादसे में शामिल थे। याचिका में यह भी कहा गया है कि संविधान और 2020 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सरकार की जिम्मेदारी है कि वह ठोस कदम उठाए।

अनुभवी विशेषज्ञों की समिति बनाने की मांग

याचिका में मांग की गई है कि सेवानिवृत्त जजों, विमानन जानकारों, बीमा व आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों की एक सीनियर समिति बनाई जाए, जो 2020 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार मुआवजे की सही रकम तय करे। इसके अलावा, याचिका में यह भी कहा गया है कि सरकार मृतकों के परिवारों के योग्य सदस्यों को नौकरी दे। साथ ही, भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए जरूरी कदम उठाने और हादसे की पूरी जांच करवाने की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह समय पर उचित कार्रवाई करे।

इस दुर्घटना में 265 लोगों की जान गई, केवल एक व्यक्ति जीवित बचा

गुरुवार को लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ टाइम बाद ही मेडिकल कॉलेज से टकरा गया और उसमें आग लग गई। हादसे में 265 लोगों की मौत हो गई, विमान में 242 लोग थे, जिनमें 241 की जान गई। केवल एक व्यक्ति जिंदा बचा है और उसका इलाज चल रहा है।