स्वतंत्र समय, इंदौर
तहसील जूनी इंदौर के अपर तहसीलदार ने ग्राम कैलोदहाला स्थित विवादित भूमि सर्वे नंबर 292 पर विकसित की जा रही ‘कृपा विहार’ कॉलोनी ( Colony ) को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह मामला तब प्रकाश में आया जब हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि की गई।
कैलोदाहाला की जमीन पर काट दी Colony
ग्राम कैलोदहाला की भूमि सर्वे नंबर 292, जिसका कुल रकबा 1.862 हेक्टेयर है, पूर्व में “फीनिक्स टाउनशिप कॉलोनी ( Colony )” का हिस्सा थी। यह कंपनी पहले से ही परिसमापक के अधीन है और दिवालिया घोषित की जा चुकी है। बावजूद इसके, ‘कृपा विहार’ नाम से नई कॉलोनी विकसित कर प्लॉटों की बिक्री की जा रही है। जांच के अनुसार, उक्त भूमि पर कॉलोनी की सडक़ निर्माण गतिविधियां भी जारी हैं। हल्का पटवारी की रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि फीनिक्स टाउनशिप के टीएनसीपी (नगर एवं ग्राम निवेश विभाग) की स्वीकृति को निरस्त कराए बिना ही नई कॉलोनी विकसित की जा रही है। ‘कृपा विहार’ कॉलोनी का विकास टीएनसीपी कॉलोनाइजर अधिनियम, रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट), और ग्राम पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 55 से 61 का उल्लंघन है। इसके अलावा, पूर्व टीएनसीपी की स्वीकृति को निरस्त नहीं कराया गया।
कारण बताओ नोटिस और पेशी का निर्देश
तहसीलदार कार्यालय ने जमीन मालिक स्व. कृपाराम की पत्नी झुम्मा और उनकी संतानों (हीरामणी, संजा, मुस्कान, शांताबाई, अन्नपूर्णाबाई, राधा, गायत्रीबाई, विष्णुबाई, धर्मराज) को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 23 दिसंबर को जवाब के साथ पेश होने का निर्देश दिया है। इस दौरान उनसे अपेक्षा की गई है कि वे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें और अपने पक्ष में तर्क रखें। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए वैधानिक कदम उठाए जाएंगे। इसमें कॉलोनी का निर्माण रुकवाने और प्लॉट की बिक्री को अवैध घोषित करने जैसे कदम शामिल हो सकते हैं। यह मामला उन सभी लोगों के लिए भी चेतावनी है, जो बिना कानूनी जांच-पड़ताल के कॉलोनाइजरों से प्लॉट खरीदते हैं। ऐसी स्थिति में संपत्ति के कानूनी विवाद में फंसने का खतरा रहता है। अब देखना यह होगा कि 23 दिसंबर को निर्धारित पेशी में जमीन मालिक क्या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं।
क्या है विवाद की जड़?
- पुरानी कॉलोनी… फीनिक्स टाउनशिप पहले से दिवालिया घोषित और परिसमापक के अधीन है।
- नई कॉलोनी… कृपा विहार के नाम से नई कॉलोनी का निर्माण शुरू कर दिया गया है।
- अनुमति का अभाव… टीएनसीपी की पुरानी स्वीकृति को निरस्त किए बिना विकास कार्य।
- कानूनी उल्लंघन… रेरा और अन्य अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन।