PM Awas Yojana: यह केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U) हो सकती है, जिसका उद्देश्य शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को सस्ते और सुरक्षित घर उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों को घर खरीदने या बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
योजना की मुख्य विशेषताएं
1. लक्ष्य: अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ घरों का निर्माण।
2. लाभार्थी वर्ग
• EWS (आय ₹3 लाख तक प्रति वर्ष)
• LIG (आय ₹3-6 लाख प्रति वर्ष)
• MIG (आय ₹6-18 लाख प्रति वर्ष)
3. सब्सिडी
• क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के तहत होम लोन की ब्याज दरों पर सब्सिडी।
• यह सब्सिडी ₹2.67 लाख तक हो सकती है।
4. फोकस क्षेत्र
• पुनर्विकास और नवीनीकरण।
• झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाकों का सुधार।
• सस्ते आवास का निर्माण।
उद्देश्य
• हर परिवार को 2024 तक पक्का घर उपलब्ध कराना।
• गरीबों को सुरक्षित और स्थायी आवास सुविधाएं प्रदान करना।
आवेदन प्रक्रिया
• इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
• आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, और अन्य आवश्यक विवरण शामिल होते हैं।
यह पहल भारत में शहरी आवास की समस्या को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत सरकार ने शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को सस्ते और सुरक्षित आवास प्रदान करने के लिए प्रभावी प्रावधान किए हैं। इस योजना की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं:
ब्याज सब्सिडी की विशेषताएं
1. होम लोन पर सब्सिडी
• ₹8 लाख तक के होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी।
• ₹25 लाख तक के लोन पर 12 वर्षों तक ब्याज सब्सिडी का लाभ।
2. सब्सिडी वितरण
• पात्र लाभार्थियों को ₹1.80 लाख तक की सब्सिडी।
• यह सब्सिडी पांच वार्षिक किश्तों में सीधे लाभार्थी के खाते में जमा की जाएगी।
योजना का वित्तीय प्रावधान
• केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए ₹2.30 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता प्रदान की है।
• इस धनराशि का उपयोग आवास निर्माण, पुनर्विकास, और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के लिए किया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) का यह चरण शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग को किफायती और सुरक्षित घर उपलब्ध कराने के साथ ‘सभी के लिए आवास’ के राष्ट्रीय लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया
1. प्राथमिक ऋण संस्थान (PLI) से संपर्क करें:
• लाभार्थी को बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों या अन्य अधिकृत ऋण संस्थानों से संपर्क करना होगा।
• इन संस्थानों के माध्यम से होम लोन लिया जा सकता है।
2. सीधे सब्सिडी का लाभ:
• क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के तहत ब्याज सब्सिडी सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
• यह लाभ ऋण की कुल राशि को कम करने में मदद करेगा।
योजना का महत्व
• यह चरण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों के लिए घर का सपना साकार करने का अवसर प्रदान करता है।
• ‘सभी के लिए आवास’ का लक्ष्य 2024 तक हर जरूरतमंद परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराना है।