स्वतंत्र समय, भोपाल
उत्कृष्ट संस्थाओं की तर्ज पर केंद्र सरकार प्रदेश में 55 पीएमश्री कॉलेज ( PMShree College ) ऑफ एक्सीलेंस खोलने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 जुलाई को इसकी शुरूआत करने वाले हैं। उच्च शिक्षा विभाग इन पीएम श्री कालेजों के लिए प्रदेश भर के कालेजों के टॉप लेक्चरर व प्रोफेसर्स को ढूंढ रही है, लेकिन उच्च शिक्षा के अफसरों की लापरवाही पीएम नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना पर भारी पड़ रही है। अच्छे लेक्चरर चाहकर भी पीएमश्री कालेजों के लिए एप्लाई नहीं कर पा रहे हैं।
55 PMShree College ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं
प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने 55 पीएम श्री कॉलेज ( PMShree College ) ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं और सभी विषयों के शैक्षणिक वर्ग के लिए 1800 पद भी स्वीकृत हैं लेकिन इन नियुक्तियों में यूजीसी के नियमों को दरकिनार किया है। विभाग ने सभी नियमित प्राध्यापकों से पीएमश्री कालेजों के लिए 10 से 29 जुलाई तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन मंगाए है। इसमें पिछली सीआर के आधार पर 70,60,50, अंक तय किए गए हैं। जबकि यूजीसी ने सीआर के लिए कोई अंक निर्धारित नहीं किया है। यूजीसी 2018 के नियमानुसार पीएचडी डिग्रीधारी सहायक प्राध्यापक 4 वर्ष में वरिष्ठता के लिए पात्र होता है। जबकि उच्च शिक्षा विभाग ने इन नियुक्तियों में 5 साल का न्यूनतम अनुभव रखा है। इसके चलते उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिसंबर 2019 में नियुक्त हुए सभी सहायक प्राध्यापक, खेल अधिकारी और लाइब्रेरियन इस नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो गये है। अच्छी सीआर होने के बाद भी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं और पीएमश्री कालेजों में जाने से चूक गए हैं। प्रगतिशील सहायक प्राध्यापक संघ ने इस मनमानी पर असंतोष जताया है।
पीएम श्री के बाहर ही रहेंगे 5 साल पुराने प्राध्यापक
संघ के अध्यक्ष डॉ. प्रकाश खातरकर का कहना है कि यूजीसी पीएचडी शोध-पत्र और पुस्तक प्रकाशन इत्यादि को महत्व देता है और उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए केवल 5 अंक और साक्षात्कार के लिए 20 अंक रखे हैं। इससे अधिकांश विषयों में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव वाले नियमित प्राध्यापकों का मिलना ही मुश्किल है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पीएम श्री कालेजों में नियुक्ति के लिए बनाए गए नियम 2019 में नियुक्त हुए सहायक प्राध्यापकों के हितों पर सीधा कुठाराघात है। वे सब इस नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग को अपने नियमों को शिथिल कर यूजीसी के नियमानुसार ही भर्ती करना चाहिए। यूजीसी के नियमों के तहत उच्च शिक्षा विभाग भी शोध-पत्र एवं बुक प्रकाशन, साक्षात्कार एवं 4 वर्ष का न्यूनतम अनुभव के आधार पर ही मेरिट तय करता है तो सभी पीएम श्री कालेज को उत्कृष्ट शिक्षक मिल सकते हैं।