स्वतंत्र समय, भोपाल
अर्दली व्यवस्था के विरोध में मध्य प्रदेश पुलिस के 270 सिपाही और हवलदारों ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ( High Court ) में 270 याचिकायें दाखिल की है। इस याचिका मे भोजन बनाने, नाई,धोबी, मोची,स्वीपर का काम करने वाले पुलिसकर्मी शामिल हैं।मध्य प्रदेश में ऐसे 5500 आरक्षित कैडर के पुलिसकर्मी हैं,जिन्हें जनरल ड्यूटी से बाहर रखा गया है।इन पुलिस कर्मियों ने याचिका लगाकर जनरल ड्यूटी मैं संविलियन की मांग की है।सभी 270 पुलिस कर्मियों ने अलग-अलग याचिका दायर की हैं। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई अब 29 अप्रैल को होगी। 10 वर्षों से सरकार ने संविलियन पर रोक लगा रखी है आरक्षक ट्रेड केडर से भर्ती हुए इन सभी पुलिसकर्मियों ने 5 साल की सेवा पूरी कर ली है।
काम अधिक है
नियमों के अनुसार यह जिला पुलिस के सहयोगी बनने की पात्रता रखते हैं। पिछले 10 वर्षों से सरकार ने संविलियन पर रोक लगा रखी है। जिसके कारण ट्रेड में भर्ती हुए इन पुलिसकर्मियों को प्रमोशन तो मिल रहा है।लेकिन इन्हें अभी भी कुक, नाई, स्वीपर और धोबी का काम करना पड़ रहा है। इनका लगातार अधिकारियों द्वारा उत्पीडऩ भी किया जाता हैद्व निर्धारित घंटे से अधिक काम कराया जाता है।