Police Recruitment : पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 20% आरक्षण, इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया होगी शुरू

Police Recruitment : यूपी कैबिनेट ने मंगलवार को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद यह आदेश जारी किया गया। आदेश के अनुसार, अग्निवीर को उसकी जाति या वर्ग के अनुसार ही आरक्षण मिलेगा। उसे उसी श्रेणी में रखा जाएगा, जिससे कुल आरक्षण सीमा न बढ़े। गृह विभाग ने फैसला किया है कि पुलिस भर्ती में जो लोग पहले अग्निवीर रह चुके हैं, उन्हें 20% आरक्षण मिलेगा। प्रमुख सचिव गृह, संजय प्रसाद ने एक आदेश में बताया कि सिपाही, पीएसी, फायरमैन और घुड़सवार जैसे पदों की सीधी भर्ती में, पहले सैनिकों की तरह ही, अग्निवीरों को भी उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। साथ ही, 20% पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे।

जाति या श्रेणी के अनुसार ही आरक्षण

आदेश में कहा गया है कि अग्निवीर को उसकी जाति या श्रेणी के अनुसार ही आरक्षण मिलेगा। यह ध्यान रखा जाएगा कि कुल आरक्षण 50% से ज्यादा न हो। 2026 के बाद जो अग्निवीर सेवा से बाहर होंगे, उन्हें भी पुलिस में नौकरी के लिए आरक्षण दिया जाएगा।

कैबिनेट में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि भारत सरकार ने अग्निवीर योजना शुरू की है। यह योजना देशभक्त और जोश से भरे युवाओं को सेना (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) में सेवा करने का मौका देती है। इस योजना के तहत पहला बैच 2026 में सेना से बाहर आएगा। इनमें से 25% अग्निवीरों को सेना में आगे भी काम करने का मौका मिलेगा। बाकी 75% अग्निवीर प्रशिक्षण लेकर सक्षम बनेंगे और समाज में फिर से अच्छे कामों से जुड़ सकेंगे।