दिल्ली-NCR में प्रदूषण का कहर! AQI 450 पार, फिर GRAP-4 की पाबंदियां लागू

कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच दिल्ली-NCR में प्रदूषण ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। बुधवार शाम को एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) का स्तर 450 पार कर गया, जो हवा की “बहुत गंभीर” श्रेणी को दर्शाता है। इस स्थिति को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने पूरे दिल्ली-NCR में GRAP-4 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) लागू कर दिया है। इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण के तहत सख्त पाबंदियां भी प्रभावी हो गई हैं।

GRAP-4 के तहत सख्त प्रतिबंध

  • स्कूलों और दफ्तरों पर असर:
    • कक्षा 6 से 9 तक की पढ़ाई ऑनलाइन मोड पर होगी।
    • 11वीं कक्षा हाइब्रिड मोड पर चलेगी।
    • सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है।
  • वाहनों पर रोक:
    • BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल गाड़ियों की आवाजाही पर रोक।
    • जरूरी सामान ढोने वाले वाहनों और CNG-इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर अन्य भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित।
  • निर्माण कार्य पर रोक:
    • निर्माण, खुदाई, सीमेंट का काम, प्लास्टरिंग, वेल्डिंग, और गैस कटिंग जैसी सभी गतिविधियों पर पाबंदी।

प्रदूषण का बढ़ता स्तर

रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार रात से ही दिल्ली-NCR घने कोहरे और प्रदूषण की चपेट में है। बुधवार शाम चार बजे जब हालात की मॉनिटरिंग हुई, तो AQI 450 से ऊपर पहुंच गया। यह “बहुत गंभीर” श्रेणी में आता है। इस गंभीर स्थिति ने दिल्ली की हवा को और अधिक खतरनाक बना दिया है।

AQI और GRAP का वर्गीकरण:

  • 201-300: खराब (GRAP-1 लागू)
  • 301-400: बहुत खराब (GRAP-2 लागू)
  • 401-450: गंभीर (GRAP-3 लागू)
  • 450+ : बेहद गंभीर (GRAP-4 लागू)

CAQM और प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का आश्वासन दिया है। प्रतिबंधों का उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार करना और आम लोगों को राहत देना है। दिल्ली-NCR के निवासियों को सलाह दी गई है कि वह घर से कम से कम बाहर निकलें और प्रदूषण से बचने के उपाय अपनाएं।