दिल्ली-NCR में ठंड के साथ प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने हालात को देखते हुए आपात बैठक के बाद GRAP-3 के तहत सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं। इन प्रतिबंधों के तहत 9 बड़े कदम उठाए गए हैं।
निर्माण कार्यों पर रोक, जरूरी सेवाओं को छूट
GRAP-3 लागू होने के बाद सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि, अस्पताल, मेट्रो, रेलवे, एयरपोर्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट्स को इससे छूट दी गई है। वहीं, निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों, स्टोन क्रशर्स और खनन गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
BS-3 और BS-4 वाहनों पर बैन
दिल्ली-NCR में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। दिव्यांगजन इन वाहनों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन BS-4 डीजल वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं है। सीएक्यूएम ने अधिकारियों को इन प्रतिबंधों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
5वीं तक स्कूल हाइब्रिड मोड पर
प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली, गौतमबुद्ध नगर, गुरुग्राम और गाजियाबाद में 5वीं कक्षा तक के स्कूल हाइब्रिड मोड में चलाए जाएंगे। अभिभावक बच्चों के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास का विकल्प चुन सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन
GRAP-3 के तहत इस बार सुप्रीम कोर्ट के 13 दिसंबर के आदेशों को भी शामिल किया गया है। BS-4 या उससे कम मानक के डीजल इंजन वाले वाहनों के संचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।