Pragya Thakur सहित 7 आरोपियों के खिलाफ 8 मई को फैसला

स्वतंत्र समय, भोपाल/मुंबई

मालेगांव में साल 2008 में हुए बम धमाके के आरोपों में घिरी भोपाल से भाजपा की सांसद रहीं प्रज्ञा सिंह ठाकुर ( Pragya Thakur ) सहित सात आरोपियों को एनआईए ने मुंबई के स्पेशल कोर्ट से 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में सभी सात आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 16 के तहत सजा देने का अनुरोध किया है।

Pragya Thakur के खिलाफ 17 साल पुराना केस है

एनआईए ने अपनी लिखित दलीलों में उल्लेख किया है कि जिस तरह का अपराध किया गया था। उसके अनुपात में आरोपियों को सजा दी जाए। इस केस में प्रज्ञा ठाकुर ( Pragya Thakur ) के खिलाफ यूए(पी) के सेक्शन 16 और 18 और आईपीसी की धारा 120 बी, 302, 307, 324, 326 और 427 के मामले दर्ज किए गए थे। 17 साल पुराने इस बम धमाके में छह मुस्लिम मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। मामले की दलीलें पूरी होने के बाद एनआईए की आखिरी लिखित दलील दायर की है। एनआईए द्वारा दायर की गई इस दलील में करीब डेढ़ हजार पेज हैं। हालांकि, कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जज एके लाहोटी 8 मई को अपना फैसला सुनाएंगे।