ज्ञानवापी परिसर में जारी रहेगी पूजा. हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इंकार

स्वतंत्र समय, प्रयागराज

ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा-पाठ जारी रहेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर पूजा पर रोक लगाने का आदेश जारी नहीं किया। इसके अलावा, कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने का आदेश भी दिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने व्यास तहखाने में पूजा-पाठ रोकने से जुड़ी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था।

मुस्लिम पक्ष का बंद का आह्वान, 1700 नमाजी पहुंचे ज्ञानवापी

इससे पहले व्यास तहखाने में पूजा-पाठ शुरू होने से नाराज मुस्लिम पक्ष ने आज जुमे पर वाराणसी बंद का आह्वान किया। मस्जिदों में जुटने की अपील की थी। इसके बाद, आज की नमाज में 1700 लोग नमाज पढऩे पहुंच गए। जबकि सामान्य तौर पर यहां 300 से 500 लोग पहुंचते थे। अंदर परिसर फुल होने के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के चलते नमाजियों को बाहर ही रोक दिया।

छह फरवरी को होगी अगली सुनवाई

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई छह फरवरी तक के लिए स्थगित की. अदालत में दाखिल अपील में काशी विश्वनाथ मंदिर के न्यासी मंडल और आचार्य वेद व्यास पीठ मंदिर के मुख्य पुजारी शैलेन्द्र कुमार पाठक को पक्षकार बनाया गया है. वाराणसी की अदालत के निर्णय के खिलाफ दाखिल अपील में दलील दी गई है कि यह वाद स्वयं में पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत पोषणीय नहीं है।