सुरीली आवाज़ के पीछे उठे सवाल, अदनान सामी पर ठगी के गंभीर दावे

बॉलीवुड के लोकप्रिय गायक अदनान सामी, जो अपनी सुरीली आवाज़ और यादगार गानों के लिए जाने जाते हैं, इस बार अपने संगीत के बजाय धोखाधड़ी के एक मामले को लेकर चर्चा में हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली लावण्या सक्सेना ने अदनान सामी और उनकी टीम पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिला न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई है। मामला 28 अक्टूबर को सुनवाई के लिए पेश हुआ, जहां से अदालत ने इंदरगंज थाना प्रभारी और एसपी ग्वालियर से पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है।

2022 में हुई थी 33 लाख की डील, एडवांस में दिए गए 17.62 लाख रुपये

जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता लावण्या सक्सेना ने वर्ष 2022 में गायक अदनान सामी का संगीत कार्यक्रम ग्वालियर में आयोजित करने की योजना बनाई थी। कार्यक्रम की तारीख 27 सितंबर 2022 तय की गई थी। इस आयोजन के लिए कुल 33 लाख रुपये की डील फाइनल हुई थी। समझौते के तहत लावण्या ने 17 लाख 62 हजार रुपये एडवांस के रूप में अदनान सामी की टीम को भुगतान किया था, ताकि शो की तैयारी शुरू की जा सके।

कार्यक्रम रद्द, आयोजक का आरोप – “टीम ने रकम लौटाने से किया इनकार”

लावण्या सक्सेना का आरोप है कि एडवांस राशि प्राप्त करने के बाद अदनान सामी की टीम ने अचानक कार्यक्रम रद्द कर दिया। टीम ने बाद की तारीख में शो आयोजित करने का आश्वासन तो दिया, लेकिन कई बार संपर्क करने और नई तारीख तय करने के बावजूद कार्यक्रम कभी आयोजित नहीं हुआ। जब आयोजक ने अपनी एडवांस राशि वापस मांगनी चाही, तो टीम ने पैसे लौटाने से मना कर दिया।

पुलिस में शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं

शिकायतकर्ता ने पहली बार 4 सितंबर 2025 को इंदरगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद लावण्या ने 11 सितंबर 2025 को एसपी धर्मवीर सिंह यादव को लिखित शिकायत दी और 6 अक्टूबर 2025 को आईजी अरविंद सक्सेना के कार्यालय में भी आवेदन सौंपा। बावजूद इसके, किसी भी स्तर पर उन्हें राहत नहीं मिली।

न्यायालय ने मांगी रिपोर्ट, 24 नवंबर को अगली सुनवाई  

पुलिस से निराश होकर लावण्या ने ग्वालियर जिला न्यायालय का रुख किया। अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि यह जांच की जाए कि अब तक पुलिस ने इस प्रकरण में क्या कदम उठाए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर 2025 को निर्धारित की गई है।

लावण्या की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अवधेश सिंह तोमर ने बताया कि यह प्रकरण स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी और विश्वासघात से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि पैसे लेने के बावजूद कार्यक्रम न करना और फिर राशि लौटाने से इनकार करना, भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराओं के तहत दंडनीय अपराध है।