Rahul Gandhi के खिलाफ असम में गैर जमानती एफआईआर दर्ज

स्वतंत्र समय, गुवाहाटी

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) के खिलाफ गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन में शनिवार को एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि राहुल ने भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले बयान दिए। बीएनएस की धारा 152 के तहत दर्ज एफआईआर गैर जमानती है। यानी अगर राहुल की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें जमानत के लिए सीधे कोर्ट जाना पड़ेगा।

13 जनवरी को Rahul Gandhi ने दिया था विवादित बयान 

राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) के खिलाफ एफआईआर गुवाहाटी हाईकोर्ट के वकील मोनजीत चेतिया ने दर्ज कराई है। चेतिया ने कहा कि राहुल के बयान से देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। विपक्ष के नेता का सार्वजनिक मंच से दिया गया बयान साधारण राजनीतिक टिप्पणी नहीं है। दरअसल, 13 जनवरी को राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को राष्ट्रीय देवी अहिल्या पुरस्कार देने के लिए इंदौर में थे। समारोह में भागवत ने कहा था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठा द्वादशी के तौर पर मनाया जाना चाहिए। इसे ही भारत का सच्चा स्वतंत्रता दिवस मानना चाहिए। 15 जनवरी को नए कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन में राहुल ने भागवत के बयान पर कहा- भाजपा, आरएसएस ने हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। अब हम भाजपा-आरएसएस और इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं।