राहुल गांधी को पुणे कोर्ट से मिली राहत, मानहानि केस में मिली जमानत

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पुणे की अदालत ने शुक्रवार को मानहानि के एक मामले में जमानत दे दी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 फरवरी 2024 की तारीख तय की है। यह मामला वीडी सावरकर के पोते द्वारा दर्ज कराया गया था। आरोप है कि राहुल गांधी ने मार्च 2023 में लंदन में सावरकर के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान दिया था।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए राहुल गांधी

राहुल गांधी, जो फिलहाल विदेश दौरे पर हैं, अदालत की कार्यवाही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। उनके वकील ने अदालत से इस बाबत अनुमति मांगी थी, जिसे मंजूर कर लिया गया। राहुल गांधी के विदेश दौरे के कारण उनकी फिजिकल पेशी संभव नहीं थी।

क्या है मामला?

मार्च 2023 में लंदन में दिए गए एक भाषण में राहुल गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी वीडी सावरकर पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। उनके इस बयान के खिलाफ सावरकर के पोते ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में सावरकर द्वारा लिखी गई एक किताब का हवाला देते हुए उन पर टिप्पणी की थी, जिसे सावरकर के परिवार ने अपमानजनक माना।

यूपी में दूसरे मानहानि मामले की सुनवाई टली

इस बीच, राहुल गांधी से जुड़े एक अन्य मानहानि मामले की सुनवाई यूपी के सुल्तानपुर में शुक्रवार को होनी थी। हालांकि, वकीलों की हड़ताल के कारण यह सुनवाई टल गई। सांसद-विधायक के लिए विशेष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 जनवरी 2024 की तारीख तय की है।

बीजेपी नेता ने दर्ज कराया था यह मामला

सुल्तानपुर मामले में बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दर्ज कराया था। आरोप है कि कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने एक अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे विजय मिश्रा आहत हुए। इस मामले में अदालत ने राहुल गांधी को पेश होने के लिए वारंट जारी किया था।

पिछले पांच साल से चल रहा है मामला

2018 से चल रहे इस केस में पांच साल की लंबी प्रक्रिया के बाद अदालत ने दिसंबर 2023 में राहुल गांधी को तलब किया। इसके बाद फरवरी 2024 में राहुल गांधी अदालत में पेश हुए। फिलहाल, दोनों मामलों पर कानूनी प्रक्रिया जारी है।